Dhanbad News : खालसा होटल बमबाजी मामले में मेजर व विकास सिंह का सफाई बयान दर्ज

Published by : NARENDRA KUMAR SINGH Updated At : 18 May 2025 1:31 AM

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अदालत से : अदालत ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता जया कुमार को बहस करने का निर्देश देते हुए 16 जून 2025 की तारीख निर्धारित कर दी

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रंगदारी के लिए खालसा होटल में बम मारने के दो वर्ष पुराने मामले की सुनवाई शनिवार को जिला व सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार की अदालत में हुई. अदालत द्वारा प्रिंस खान के शूटर मेजर उर्फ नसीम अंसारी उर्फ रजी अहमद उर्फ रॉकी उर्फ सूरज व अंबिकापुरम निवासी विकास सिंह का सफाई बयान दर्ज किया गया. अदालत को दिये बयान में दोनों ने खुद को निर्दोष बताया. कहा कि घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है. अदालत ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता जया कुमार को बहस करने का निर्देश देते हुए 16 जून 2025 की तारीख निर्धारित कर दी है. प्राथमिकी खालसा होटल के संचालक गुरुचरण सिंह की शिकायत पर गोविंदपुर थाने में 11 सितंबर 2023 को दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी के मुताबिक 11 सितंबर 2023 को सुबह 7:42 बजे गुरुचरण सिंह के छोटे पुत्र तरनजीत सिंह खालसा होटल के काउंटर पर बैठे थे, तभी मोटरसाइकिल पर सवार होकर दो युवक आये. इसमें से एक युवक ने बम फेंका, वह बम नहीं फटा. इसके बाद दूसरे युवक ने जान मारने की नीयत से दूसरा बम फेंका, जो विस्फोट कर गया. इस कारण खालसा होटल में काफी क्षति पहुंची.

रंजय हत्याकांड में मामा की याचिका पर सुनवाई :

झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय सिंह उर्फ रवि रंजन सिंह की हत्या मामले की सुनवाई शनिवार को जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आयुष श्रीवास्तव व सिद्धार्थ शर्मा ने मृतक रंजय सिंह के पोस्टमार्टम के समय की गयी वीडियोग्राफी की सीडी की कॉपी उपलब्ध कराने की प्रार्थना की. इसका अभियोजन ने विरोध किया. सुनवाई के दौरान जेल में बंद आरा बेरथ निवासी नंद कुमार सिंह उर्फ बबलू उर्फ रूना सिंह उर्फ मामा को रांची के होटवार जेल से वीसीएस से पेश किया गया. वहीं जमानत पर मुक्त हर्ष सिंह हाजिर नहीं थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया.

नीरज हत्याकांड : विनोद सिंह, संजय, डबलू की याचिका पर सुनवाई :

पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले के गवाह अमर सिंह के आवाज की जांच एफएसएल से कराने, अनुसंधानक को गवाही के लिए फिर से बुलाने तथा दलसिंह सराय (समस्तीपुर) के बैंक मैनेजर को गवाही के लिए बुलाने के विनोद सिंह, संजय, डबलू की तीन विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई शनिवार को जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने तीनों आवेदनों पर विरोध किया. अदालत ने सुनवाई के लिए सोमवार 19 मई 2025 की तारीख निर्धारित कर दी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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