Dhanbad News: जानकारी के बाद भी अफीम की खेती की सूचना नहीं देना गुनाह : ग्रामीण एसपी
Updated at : 09 Apr 2025 12:44 AM (IST)
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एडीएम लॉ एंड आर्डर पीयूष सिन्हा की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय में नेशनल नार्कोटिक्स को-ऑर्डिनेशन की जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई. इसमें कई निर्णय लिये गये.
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धनबाद.
एडीएम लॉ एंड आर्डर पीयूष सिन्हा की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय में नेशनल नार्कोटिक्स को-ऑर्डिनेशन (एनकोर्ड) की जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई. इस अवसर पर एडीएम ने सभी विभागों को सूचना तंत्र मजबूत कर पान गुमटी के आसपास गांजा व अन्य मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले की सूचना पुलिस को देने, कोटपा 2003 अभियान में पुलिस फोर्स को लेकर अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया. उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय बना लोगों को नशा से दूर रहने के लिए जागरूक करने का निर्देश दिया. नशीली वस्तुओं की बिक्री पर नियंत्रण लगाने के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया.कोई भी अफीम की खेती करे तो पुलिस को दें सूचना
ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने कहा कि जिले में कहीं भी अफीम की खेती होने की सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस को जानकारी दें. जानकारी होने के बाद भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा सूचना नहीं देना गुनाह है. एनकोर्ड में इसमें छह माह की सजा का प्रावधान है. बैठक में सहायक आयुक्त उत्पाद राम लीला रवानी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अनीता कुजूर के अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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