नीरज हत्याकांड के अनुसंधानकर्ता निरंजन तिवारी व मुकदमे का संचालन कर रहे अपर लोक अभियोजक के विरुद्ध दायर शिकायतवाद की सुनवाई सोमवार को जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. इस दौरान अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने अपना जवाब दायर किया और कहा कि उन्होंने 13 अगस्त 2025 को कोई सीडीआर दायर नहीं किया था. इस पर संजीव सिंह के अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने विरोध करते हुए कहा कि यह मामला जुडिशियल नोटिस लेने का है. अभियोजक द्वारा अदालत के अभिलेख पर फर्जी दस्तावेज दायर किये गये थे, जो अभिलेख पर उपलब्ध हैं. गौरतलब है कि संजीव सिंह ने 20 अगस्त 2025 को अपर लोक अभियोजक एवं अनुसंधानकर्ता के विरुद्ध अदालत में धारा 193, 194 भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा चलाने की प्रार्थना की थी.
रिश्वतखोरी मामले में रामाश्रय ने दायर की जमानत याचिका
रिटायर बीसीसीएल कर्मी से 20 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़े गये जेल में बंद रामाश्रय गड़ेरिया ने सोमवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत में जमानत याचिका दायर की. इस पर सीबीआई जवाब देगी. बताते चलें कि तीन सितंबर 2025 को सीबीआई की टीम ने लोदना एरिया ऑफिस में छापेमारी कर रिटायर बीसीसीएल कर्मी जगदीश साव से क्वार्टर का एनओसी देने के नाम पर बीसीसीएल कर्मी रामाश्रय गड़ेरिया व राजकुमार सिंह को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था. सीबीआई ने चार सितंबर 2025 को दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. बाद में लोदना प्रबंधन ने दोनों कर्मचारियों को निलंबित भी कर दिया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

