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Dhanbad News: राज्य के पूर्व खिलाड़ियों को अब मिलेगी मासिक पेंशन

Updated at : 22 Aug 2025 1:33 AM (IST)
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Dhanbad News: राज्य के पूर्व खिलाड़ियों को अब मिलेगी मासिक पेंशन

राज्य सरकार के खेल निदेशालय की ओर से जल्द ही पेंशन योजना शुरू की जायेगी. इसके लिए निदेशालय की ओर से जिला खेल विभाग से खिलाड़ियों के आवेदन मांगे हैं.

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धनबाद.

राज्य समेत जिले के वैसे खिलाड़ी जो अब खेल से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए राज्य सरकार के खेल निदेशालय की ओर से जल्द ही पेंशन योजना शुरू की जायेगी. इसके लिए निदेशालय की ओर से जिला खेल विभाग से खिलाड़ियों के आवेदन मांगे हैं. अब तक खिलाड़ियों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए कैश अवॉर्ड व सम्मानित करने की नीति रही है. मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन अवॉर्ड, द्रोणाचार्य अवॉर्ड या ध्यानचंद अवॉर्ड आदि पाने वाले खिलाड़ियों को नकद राशि और सरकारी स्तर पर मान्यता दी जाती थी. वहीं राष्ट्रीय खेल, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को भी पुरस्कार व प्रोत्साहन राशि दी जाती रही है. लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद कई खिलाड़ियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में यह मासिक पेंशन योजना उन्हें काफी सहारा देगी, खेल के प्रति नई पीढ़ी का उत्साह भी बढ़ाएगी.

40 वर्ष से अधिक उम्र के नॉन ऐक्टिव खिलाड़ियों को मिलेगा फायदा

जिला खेल पदाधिकारी उमेश लोहरा ने बताया कि योजना का लाभ वही खिलाड़ी उठा सकते हैं जो अब सक्रिय खेलों में भाग नहीं ले रहे हैं और जिनकी उम्र कम से कम 40 वर्ष हो चुकी है. हालांकि, चोट, गंभीर बीमारी या शारीरिक विकलांगता के कारण समय से पहले खेल से दूर हुए खिलाड़ियों को आयु में अधिकतम 10 वर्ष की छूट दी जाएगी. पात्रता की शर्तों में यह अनिवार्य है कि आवेदनकर्ता झारखंड राज्य का स्थायी निवासी हो. वहीं ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक/पैरालंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप या राष्ट्रीय खेलों में पदक जीता हो अथवा भाग लिया हो, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.

कैसे करें आवेदन

डीएसओ ने बताया कि जिन खिलाड़ियों ने अर्जुन अवॉर्ड, द्रोणाचार्य अवॉर्ड, ध्यानचंद अवॉर्ड या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवॉर्ड प्राप्त किया है, वे भी आवेदन कर सकते हैं. लेकिन, भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) में स्थायी, संविदा या अस्थायी रूप से कार्यरत खिलाड़ी इस पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं होंगे. जिन खिलाड़ियों को पहले से मासिक पेंशन मिल रही है, वे पुनः आवेदन नहीं कर सकते. आवेदन के साथ पहचान पत्र, खेल उपलब्धियों के प्रमाणपत्र और निवास प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा. खिलाड़ी जिला खेल कार्यालय पहुंचकर आवेदन दे सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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ASHOK KUMAR

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