DHANBAD NEWS: फुटपाथ दुकानदारों ने निगम के खिलाफ निकाला जुलूस, किया प्रदर्शन, नगर आयुक्त को सौंपा मांग पत्र
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 13 Sep 2024 1:27 AM
बोले वक्ता : फुटपाथ दुकानदारों के लिए हो स्थायी व्यवस्था, उसके बाद हटायें
25 सूत्री मांगों को लेकर पुलिस लाइन के फुटपाथ दुकानदारों ने पथ विक्रेता समन्वय समिति के बैनर तले गुरुवार को पुलिस लाइन से जुलूस निकाला. जुलूस रणधीर वर्मा चौक होते हुए नगर निगम के मुख्य द्वार पर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया. वक्ताओं ने कहा कि पथ विक्रेता आजीविका का संरक्षण व विनियमन अधिनियम 2014 एक्ट पास है. इस कानून के मुताबिक जब तक फुटपाथ दुकानदारों को स्थायी व्यवस्था नहीं होती है, तब तक उन्हें उजाड़ने का अधिकार किसी को नहीं है. नगर निगम आये दिन अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर फुटपाथ दुकानों को उजाड़ देता है और उनका सामान जब्त कर लेता है. जुर्माना भी वसूल किया जाता है. अब नगर निगम की मनमानी नहीं चलेगी. जब तक नगर निगम स्थायी व्यवस्था नहीं करता है, तब तक किसी भी फुटपाथ दुकान को नहीं हटाये. अगर फुटपाथ दुकानदारों को जबरन हटाया गया, तो इसके खिलाफ पथ विक्रेता समन्वय समिति उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी. मौके पर संयोजक श्यामल मजुमदार, रामनाथ सिंह, ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह, टुन्ना सिंह, संतोष कुमार सिंह, शशि मालाकार, वैभव सिन्हा, अनिता दास, दुर्गा दास आदि ने संबोधित किया. प्रदर्शन के बाद पथ विक्रेता समन्वय समिति का प्रतिनिधिमंडल नगर आयुक्त से मिला और 25 सूत्री मांगपत्र सौंपा.
कारोबार करने के बाद ठेला लेकर चले जायें दुकानदार और गंदगी नहीं फैलायें :
नगर आयुक्त रवि राज शर्मा ने कहा कि सड़क का अतिक्रमण करने पर कार्रवाई होगी. फुटपाथ दुकानदार कहीं भी स्थायी व्यवस्था नहीं करें. ठेला लगायें और कारोबार करने के बाद ठेला लेकर चले जायें. जहां कारोबार करते हैं, वहां गंदगी न फैलायें. नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










