Dhanbad News : जेल से मोबाइल मिलने के मामले में बंटी, गॉडविन समेत चार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल

Updated:
विज्ञापन
Dhanbad News : जेल से मोबाइल मिलने के मामले में बंटी, गॉडविन समेत चार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल

अदालत से : सुनवाई के लिए मामला प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी साकिया कौसर की अदालत में स्थानांतरित

विज्ञापन

धनबाद जेल से मोबाइल बरामदगी के मामले में धनबाद थाने की पुलिस ने मोहम्मद जियाउल हक उर्फ बंटी खान, गॉडविन खान उर्फ शौकत अली, अफजल अंसारी तथा मौजबीन हुसैन उर्फ हीरा ड्राइवर के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला की अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है. अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी साकिया कौसर की अदालत में स्थानांतरित कर दिया है. अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी. दोनों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं. 56 पन्नों के आरोप पत्र में पुलिस ने छह गवाहों को आरोप पत्र का गवाह बनाया है.

रंगदारी की साजिश रचने के मामले में बंटी, गॉडविन की जमानत खारिज :

चासनाला रेलवे साइडिंग पर काम कर रहे लोगों पर रंगदारी के लिए गोली व बम चलाने की योजना की साजिश रचने के मामले में प्रिंस खान के भाई शौकत अली उर्फ गॉडविन खान, जियाउल हक उर्फ बंटी खान की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सुनवाई हुई. अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट की दलील सुनने के बाद अदालत ने दोनों के जमानत अर्जी खारिज कर दी. प्राथमिकी बैंकमोड़ थाना प्रभारी लव कुमार की शिकायत पर पांच फरवरी 2025 को दर्ज की गयी थी.

रिश्वतखोरी के दो मामलों में तीन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर :

रिश्वतखोरी के दो अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार तीन लोगों के खिलाफ धनबाद सीबीआई की एंटी करप्शन विंग ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है. आरोपियों में मुगमा एरिया के खुदिया कोलियरी के लिपिक अरविंद कुमार राय तथा जनरल मजदूर शीतल बाउरी शामिल हैं. जबकि एक अन्य मामले में बैंक रिकवरी एजेंट धनंजय कुमार चौधरी उर्फ धनराज चौधरी के नाम शामिल है. सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है.

शादी का प्रलोभन देकर दुराचार करने का आरोप :

नवागढ़ थाना क्षेत्र के खड़खड़ी बस्ती निवासी सुमन पांडेय पर अविवाहित को शादी का प्रलोभन देकर गत दो वर्षों से दुराचार करने का आरोप लगाया गया है. पीड़िता के बयान के आधार पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने मामले पर संज्ञान लेते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विवेक राज की अदालत में स्थानांतरित कर दिया है. पीड़िता के अधिवक्ता ने बताया कि अदालत को दिये गये बयान में पीड़िता ने कहा है कि आरोपी सुमन पांडेय गत दो वर्षों से शादी का प्रलोभन देकर जबरन उसके साथ दुराचार करता आ रहा है. उसे घर खरीद कर देने का भी प्रलोभन दिया गया था. पीड़िता द्वारा विरोध करने पर वह उसका अश्लील वीडियो वायरल करने का भी धमकी दिया करता है. जबरन उसे एक कार में बिठाकर ले जाता है और उसका दुराचार करता है. आरोपी विवाहित है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Narendra Kumar Singh

लेखक के बारे में

By Narendra Kumar Singh

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola