धनबाद.
होमगार्ड व अग्निशमन विभाग के डीजी अनिल पालटा रविवार को धनबाद पहुंचे. सर्किट हाउस में उन्होंने अग्निशमन व होमगार्ड के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिये. वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में फायर सर्विस एक्ट लागू हो चुका है. इसमें जिला के अग्निशमन पदाधिकारी को थाने के एसएचओ के बराबर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है. एक्ट के तहत नियमों का पालन नहीं करने वालों की गिरफ्तारी के साथ जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है. कहा कि पटाखा, डीजल, पेट्रोल समेत अन्य ज्वलनशील पदार्थ घरों में स्टॉक कर रखना इस एक्ट में गंभीर अपराध की श्रेणी में है. ऐसा करते पकड़े जाने पर अग्निशमन पदाधिकारी मकान मालिक पर कार्रवाई कर सकते हैं.आग बुझाने के लिए जरूरत पड़ी तो तोड़ी जा सकती है किसी बिल्डिंग की दीवार
डीजी ने कहा कि आग लगने पर कई बार अग्निशमन विभाग के अधिकारी, कर्मियों के पास घटनास्थल तक पहुंचने का रास्ता नहीं होता. नए फायर सर्विस एक्ट में रास्ता नहीं मिलने पर किसी भी बिल्डिंग की दीवार तोड़कर घटनास्थल तक पहुंचने का प्रावधान है. इसका विरोध करने वालों पर कार्रवाई भी हो सकती है.
होमगार्ड व अग्निशमन विभाग में जल्द शुरू होगी बहाली
डीजी ने कहा कि राज्य समेत धनबाद जिला में होमगार्ड व अग्निशमन विभाग में पदाधिकारी व जवानों की कमी है. दोनों ही विभागों में जल्द बहाली प्रक्रिया शुरू होगी. अग्निशमन विभाग में मौजूद अधिकारी व कर्मियों के प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है. इसके पूरा होते ही आवश्यकता अनुसार अधिकारी व कर्मियों को बहाल किया जायेगा. होमगार्ड बहाली के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया पहले से चल रही है. जल्द ही विभागीय स्तर पर दौड़ आयोजित करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जायेगा.डीजी आज दोनों विभागों का करेंगे निरीक्षण
डीजी अनिल पालटा सोमवार को अग्निशमन विभाग व होमगार्ड कार्यालय का निरीक्षण करेंगे. दोनों विभागों में अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है