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DHANBAD NEWS:नाबालिग से रेप के आरोपी को 10 साल कैद

Updated at : 19 Sep 2024 2:34 AM (IST)
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DHANBAD NEWS:नाबालिग से रेप के आरोपी को 10 साल कैद

DHANBAD NEWS:नाबालिग से रेप के मामले मंगलवार को धनबाद पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह ने दोषी पुटकी निवासी सपन कालिंदी को दस वर्ष कैद व 12 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी

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DHANBAD NEWS:नाबालिग से रेप के मामले मंगलवार को धनबाद पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह ने दोषी पुटकी निवासी सपन कालिंदी को दस वर्ष कैद व 12 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी

DHANBAD NEWS:नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में मंगलवार को धनबाद पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने दोषी पुटकी निवासी सपन कालिंदी को दस वर्ष कैद एवं 12 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई. अदालत ने 13 सितंबर को उसे दोषी करार दिया था. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तारीख निर्धारित की थी. अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने किया. सपन इस मामले में फरार है, उसकी अनुपस्थिति में ही अदालत ने अपना निर्णय सुनाया. मामले में पीड़िता की मां की शिकायत पर पुटकी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसके मुताबिक पीड़िता 23 अगस्त 2020 को दिन के बारह बजे कपड़ा सिलाने गयी थी. लेकिन वह वापस नहीं लौटी. खोजबीन करने पर पता चला कि सपन पीड़िता को लेकर गया है. जब पीड़िता के मां-बाप सपन के घर जाकर इसकी शिकायत की तो उनलोगों ने गाली गलौज की. पीड़िता ने कोर्ट को दिए बयान में बताया था कि उसके साथ सपन ने जबरन शादी की थी और दुष्कर्म किया था. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 19 नवंबर 2020 को सपन के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. अभियोजन ने कुल छह गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया गया था.

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को तीन वर्ष कैद

नाबालिग से दुष्कर्म के एक अन्य मामले में आज धनबाद पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने हरिहरपुर लालूडीह निवासी राजा ऊर्फ जमीरुद्दीन को तीन वर्ष कैद एवं छह हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई. राजा इस मामले में फरार है, उसकी अनुपस्थिति में ही अदालत ने सजा सुनायी. पीड़िता की शिकायत पर हरिहरपुर थाने में 18 जुलाई 2020 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसके मुताबिक 18 जुलाई 2020 को शाम चार बजे पीड़िता अपने घर के पास थी. तभी राजा ने उसके साथ जबरदस्ती की. शोर मचाने पर पीड़िता के नाना पहुंचे तो राजा ने हत्या की नियत से पीड़िता व उसके नाना पर हमला कर दोनों को घायल कर दिया. पुलिस ने राजा के खिलाफ 15 सितंबर 2020 को आरोप पत्र दायर किया था.

कोल कारोबारी फिर नहीं हुए हाजिर, फैसला टला

सीबीआइ के निर्देश पर कुसुंडा एरिया के आदर्श नगर शिमला बहाल में सड़क की मापी के लिए पहुंचे बीसीसीएल अधिकारियों में दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग के मामले के आज फैसला टल गया. नामजद आरोपी ठेकेदार एलबी सिंह आज अदालत में हाजिर नहीं हुए. इसके पूर्व वह 12 सितंबर को भी हाजिर नहीं हुए थे. वहीं अन्य आरोपी एलबी सिंह के भाई कुंभनाथ सिंह, भरत सिंह, ओम प्रकाश सिंह एवं मिथिलेश सिंह हाजिर थे. धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने मामले में फैसले के लिए 20 सितंबर 2024 की तारीख निर्धारित की है. अदालत ने सभी नामजद आरोपियों एलबी सिंह, कुंभनाथ सिंह, भारत सिंह, ओम प्रकाश सिंह एवं मिथिलेश सिंह को 17 सितंबर को सदेह हाजिर होने का आदेश दिया था. मामले में प्राथमिकी कुसुंडा एरिया नंबर छह के कनीय अभियंता विनय कुमार ठाकुर की शिकायत पर झरिया थाना में 30 जून 2012 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

नन्हे हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश

जमीन कारोबारी नन्हे खान की हत्या मामले में बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार की अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. आज इस मामले में अभियोजन ने कोई गवाह पेश नहीं किया. प्रिंस की मां नासरीन खातून की ओर से अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट ने प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया था. बता दें कि 24 नवंबर 2021 के दोपहर 3:20 बजे के करीब दो बाइक पर सवार चार शूटरों ने बुलेट से जा रहे नन्हे खान (37 वर्ष) की गोली मारकर हत्या कर दी थी. अब इस मामले में सुनवाई 24 सितंबर को होगी.

दुष्कर्म के आरोपी दोषी करार, सजा 21 को

एक युवती से दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने पूर्वी टुंडी निवासी कृष्णा हेंब्रम को दोषी करार दिया है. अदालत सजा की बिंदु पर फैसला 21 सितंबर 2024 को सुनाएगी. यह जानकारी लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने दी.

को-ऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में बचाव पक्ष को बहस का आदेश

झरिया को-ऑपरेटिव बैंक द्वारा नियम का उल्लंघन कर गैर कोल कर्मियों को 2.5 करोड़ रुपये ऋण देकर घोटाला करने के मामले की सुनवाई बुधवार को निगरानी के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार विश्वकर्मा की अदालत में हुई. अदालत ने बचाव पक्ष को बहस करने का निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 24 सितंबर 2024 निर्धारित कर दी है. यह केस अभिलेख पिछले कई तारीखों से बचाव पक्ष की बहस के लिए चल रहा है.

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