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धनसार कांड : नीरज सिंह के जेल में बंद समर्थकों की जमानत अर्जी हुई खारिज

धनबाद : सदभाव आउटसोर्सिंग के धनसार पैच में 18 अक्तूबर को पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह (जमसं बच्चा गुट) व भाजपा समर्थकों के बीच आपसी वर्चस्व को लेकर हुई हिंसक झड़प व गोलीबारी में नीरज सिंह समर्थक जेल में बंद प्रमोद साव, जयप्रकाश चौहान, गणेश पासवान, अली अहमद, सुभाष चंद्र भारती, शाहरूख खान, मो शाहीद […]

धनबाद : सदभाव आउटसोर्सिंग के धनसार पैच में 18 अक्तूबर को पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह (जमसं बच्चा गुट) व भाजपा समर्थकों के बीच आपसी वर्चस्व को लेकर हुई हिंसक झड़प व गोलीबारी में नीरज सिंह समर्थक जेल में बंद प्रमोद साव, जयप्रकाश चौहान, गणेश पासवान, अली अहमद, सुभाष चंद्र भारती, शाहरूख खान, मो शाहीद शम्स, अशोक कुमार राम, बिट्टू कुमार सिंह, व उपेंद्र प्रसाद गुप्ता की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई मंगलवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत में हुई.

अदालत ने उभयपक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शाहनवाज ने बहस की. जबकि अभियोजन की ओर से एपीपी मो जब्बाद हुसैन ने जमानत क जोरदार विरोध किया. धनसार थानेदार अशोक कुमार डालमिया ने इस संदर्भ में कांड संख्या 138/11 दर्ज कराया. पुलिस बल ने आरोपियों को अवैध हथियार व गोली के साथ पकड़ा था. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपितों को 19 अक्तूबर 16 को जेल भेज दिया था.

दूसरे केस में रिमांड करने के लिए दिया आवेदन : नाजायज मजमा बनाकर फायरिंग व बमबाजी करने के मामले में जेल में बंद आरोपित गणेश पासवान, अली अहमद उपेंद्र प्रसाद गुप्ता, अशोक कमार राम, सुभाष चंद्र भारती, प्रमोद साव, शाहरूख खान, मो शाहीद शम्स, बिट्टू कुमार सिंह व जयप्रकाश चौहान की ओर से मंगलवार को डीजीएम राजीव रंजन की अदालत में आवेदन दायर कर धनसार थाना कांड संख्या 141/16 में रिमांड करने का आग्रह किया गया. अदालत ने सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा. यह केस धनसार थाना के सहायक अवर निरीक्षक दशरथ जामुदा की ओर से दर्ज किया गया है. इसमें पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह, डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह उर्फ छोटे सिंह समेत दो दर्जन लोगों को पुलिस ने नामजद किया है.
उपभोक्ता फोरम ने दिया भुगतान का आदेश : जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानन्द सिंह, सदस्यद्वय नरेश प्रसाद सिंह व पुष्पा सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को परिवादी कतरास निवासी रामपाल अग्रवाल के पक्ष में फैसला सुनाया. फोरम ने विपक्षी शाखा प्रबंधक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कतरासगढ़ को आदेश दिया कि वह साठ दिनों के अंदर परिवादी को तीन लाख 24 हजार 250 रुपये का भुगतान कर दें. फोरम ने मानसिक यातना व वाद खर्च के रुप में 5750 रुपये भी भुगतान करने का आदेश दिया.
क्या है मामला : परिवादी रामपाल अग्रवाल अपने जीविकोपार्जन के लिए एक अशोक लीलैंड ट्रक संख्या सीजी 043बी 4189 खरीदा था. उक्त ट्रक को विपक्षी द्वारा बीमित कराया था. 16 जुलाई 12 को ट्रक गोड्डा जिला में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. परिवादी के लिए बीमा कंपनी के पास क्लेम किया. लेकिन उनके क्लेम को ठुकरा दिया गया, तब परिवादी ने उपभोक्ता फोरम में वाद संख्या 75/14 दर्ज कराया.

Prabhat Khabar Digital Desk
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