नाबालिग से अपहरण व दुष्कर्म में मुजरिम को 15 वर्ष कैद
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 04 May 2024 7:02 PM
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अदालत ने मामले के नामजद आरोपी ऊपर धौड़ा पुटकी निवासी कारा रजवार को 15 वर्ष कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है
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धनबाद.
नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ तीन दिन तक दुष्कर्म करने के एक मामले में शनिवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह ने सजा की बिंदु पर अपना फैसला सुनाया. अदालत ने मामले के नामजद आरोपी ऊपर धौड़ा पुटकी निवासी कारा रजवार को 15 वर्ष कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. अभियुक्त कारा रजवार इस मामले में फरार चल रहा है. उसकी अनुपस्थिति में अदालत ने लीगल एड डिफेंस काउंसिल की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया. प्राथमिकी पीड़िता की शिकायत पर 23 नवंबर 2015 को पुटकी थाने में दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी के मुताबिक 19 नवंबर 2015 को पीड़िता संध्या में शौच करने के लिए अपने घर से बाहर जंगल की ओर जा रही थी, जंगल के समीप पहुंचते ही एक सफेद रंग की कार आयी. उसमें बैठे लोगों ने पीड़िता को जबरन मुंह बंद कर कार में बैठा लिया. दामोदर नदी पार पानी टंकी के कमरे में ले गये. आरोप था कि कारा रजवार ने तीन दिनों तक पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. सुनवाई के दौरान आरोपी फरार हो गया. लिहाजा अदालत ने उसकी अनुपस्थिति में ही सुनवाई शुरू की और उसे सजा सुनाई.रंजय हत्याकांड , गवाह पेश करने का आदेश
विधायक संजीव के करीबी रंजय सिंह उर्फ रवि रंजन सिंह की हत्या के आरोप में जेल मे बंद आरा बेरथ निवासी नंद कुमार सिंह उर्फ बबलू उर्फ रूना सिंह उर्फ मामा को जिला व सत्र न्यायाधीश डीसी अवस्थी की अदालत में रांची के होटवार जेल से वीसीएस के द्वारा पेश किया गया. वहीं जमानत पर मुक्त हर्ष सिंह हाजिर नहीं थे. अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक समित प्रकाश ने गवाह पेश करने के लिए समय की याचना की. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 6 मई निर्धारित कर दी है. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आयुष श्रीवास्तव ने पैरवी की.सूचक ने दिया बयान : नन्हे को किसने गोली मारी, नहीं बता सकता
जमीन कारोबारी नन्हे खान की सरेआम हत्या करने के मामले में शनिवार को अभियोजन ने मामले के सूचक अल्ताफ आलम उर्फ रूमी को बतौर गवाह पेश किया. जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार की अदालत में बयान देते हुए रूमी ने कहा कि उसके भाई नन्हे को किसने गोली मारी, वह नहीं बता सकता. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. अब इस मामले में सुनवाई 17 मई 2024 को होगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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