खान हादसे में पहले चरण की सुनवाई खत्म

Updated at : 21 Dec 2019 2:46 AM (IST)
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खान हादसे में पहले चरण की सुनवाई खत्म

दूसरे चरण की सुनवाई के लिए कई कोल अधिकारियों को होगा सम्मन जिरह में डीजीएमएस के तत्कालीन डीजी ने स्वीकारा : जांच में आउटसोर्सिंग को शामिल नहीं करना गलती थी धनबाद : राजमहल खदान दुर्घटना की जांच के लिए गठित कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की पहले चरण की सुनवाई शुक्र‌वार को समाप्त हो गयी. तीसरे दिन […]

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दूसरे चरण की सुनवाई के लिए कई कोल अधिकारियों को होगा सम्मन

जिरह में डीजीएमएस के तत्कालीन डीजी ने स्वीकारा : जांच में आउटसोर्सिंग को शामिल नहीं करना गलती थी

धनबाद : राजमहल खदान दुर्घटना की जांच के लिए गठित कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की पहले चरण की सुनवाई शुक्र‌वार को समाप्त हो गयी. तीसरे दिन डीजीएमएस के पूर्व डीजी उत्पल साहा के बयान का प्रतिपरीक्षण हुआ. वहीं कोर्ट ने अगले चरण की सुनवाई में शामिल होने के लिए कई कंपनियों के सीएमडी समेत कई बड़े कोल अधिकारियों को सम्मन जारी करने का निर्णय लिया है.

दूसरे चरण की सुनवाई जनवरी महीने के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है. शुक्रवार की सुनवाई के दौरान डीजीएमएस के पूर्व डीजी श्री साहा से जिरह के दौरान एम्पा के अशोक शर्मा, वीपी सिंह, जेके सिंह आदि ने कई सवाल पूछे.

अहम सवाल यह था कि डीजीएमएस ने अपनी जांच रिपोर्ट में आउटसोर्सिंग कंपनी महालक्ष्मी इन्फ्रा को क्लीन चिट किस आधार पर दे दी. श्री साहा ने यह स्वीकार किया जांच में आउटसोर्सिंग कंपनी को शामिल नहीं करना गलती थी. इस पर एम्पा सदस्यों ने डीजीएमएस जांच रिपोर्ट को रद्द करने की मांग कोर्ट से की.

कई अफसराें काे सम्मन जारी हाेगा : कोर्ट ने अगली सुनवाई में शामिल होने के लिए डीजीएमएस के पूर्व डीजी राहुल गुहा, सीएमपीडीआइएल के सीएमडी एवं हाइपावर कमेटी के चेयरमैन शेखर शरण, हाइपावर कमेटी के सदस्य व सिंफर के वैज्ञानिक डॉ वीके सिंह, इसीएल के तत्कालीन सीएमडी व वर्तमान में डब्ल्यूसीएल के सीएमडी आरआर मिश्रा, इसीएल के तत्कालीन डायरेक्टर टेक्निकल व वर्तमान में एमसीएल के सीएमडी बीएन शुक्ला, इसीएल के तत्कालीन जीएम सेफ्टी एस बनर्जी, राजमहल के तत्कालीन चीफ जीएम संजय सिंह, राजमहल के तत्कालीन एजेंट डीके नायक, तत्कालीन मैनेजर प्रमोद कुमार, तत्कालीन सेफ्टी अफसर एस वर्णवाल, तत्कालीन सर्वेयर नंदन कुमार, डीजीएमएस के तत्कालीन सर्वेयर गोरख सिंह को सम्मन जारी करने का निर्णय लिया है. इस बारे में कोर्ट के मेंबर सेक्रेटरी ने एक सूचना जारी की है.

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