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स्कूली छात्रा से गैंगरेप में युवक को 20 साल कैद

Updated at : 16 Jan 2019 5:53 AM (IST)
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स्कूली छात्रा से गैंगरेप में युवक को 20 साल कैद

धनबाद : सुदामडीह क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंग रेप और जानलेवा हमला के मामले में मंगलवार को पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र शर्मा की अदालत ने जेल में बंद सुदामडीह निवासी शाहिद अंसारी को बीस वर्ष कैद और तीस हजार रुपये जुर्माना जबकि दो अन्य नाबालिग लड़कों को दस-दस वर्ष कैद और […]

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धनबाद : सुदामडीह क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंग रेप और जानलेवा हमला के मामले में मंगलवार को पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र शर्मा की अदालत ने जेल में बंद सुदामडीह निवासी शाहिद अंसारी को बीस वर्ष कैद और तीस हजार रुपये जुर्माना जबकि दो अन्य नाबालिग लड़कों को दस-दस वर्ष कैद और बीस-बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. अपर लोक अभियोजक ओमप्रकाश तिवारी ने सजा के बिंदु पर बहस की. अदालत ने 11 जनवरी 19 को उन्हें दोषी करार दिया था.
ज्ञात हो कि 15 अगस्त 17 को नाबालिग छात्रा जब पाथरडीह स्थित स्कूल से झंडा फहराने के बाद प्रोग्राम देखकर शाम चार बजे अपनी सहेली के साथ अपने घर लौट रही थी तो शाहिद अंसारी ने दो नाबालिग लड़कों के साथ मिलकर उस पर जानलेवा हमला कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया और सुनसान जंगल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.
घटना के बाद पीड़िता को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया. उसकी हालत काफी गंभीर थी. पीड़िता की दादी ने इस संबंध में सुदामडीह थाना में तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
शाहिद सुदामडीह थाना क्षेत्र में गाड़ियों के टायर मरम्मत की दुकान चलाता था. केस के आइओ ने 30 अक्तूबर 17 को तीनों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया. अदालत ने छह नवंबर 17 को आरोप गठन किया. अभियोजन ने केस विचरण के दौरान 11 गवाहों की गवाही करायी.
ज्ञानी देवी हत्याकांड में ससुर की बेल पर सुनवाई
पाथरडीह थाना क्षेत्र के चासनाला केके गेट निवासी भरत सिंह की पुत्रवधू ज्ञानी देवी की हत्या जलाकर करने के मामले में आरोपी ससुर भरत सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई मंगलवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी की अदालत में हुई.
बचाव पक्ष से अधिवक्ता अनिल सिंह ने बहस की. लोक अभियोजक टीएन उपाध्याय के आग्रह पर कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी की मांग की. आरोपित ससुर ने 7 जनवरी को सरेंडर कर जमानत अर्जी दायर की जिसे अदालत ने खारिज कर उसे जेल भेज दिया.
बैभव सिन्हा मामले में हुई गवाही
खुद पर कथित रूप से गोली चलाने की झूठी कहानी बना कर झरिया के आधा दर्जन लड़कों को फंसाने की कोशिश करने व शोएब नामक युवक के साथ मारपीट करने के मामले में सुनवाई मंगलवार को जिला व सत्र न्यायाधीश अरबिंद कुमार पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी बैभव सिन्हा, विकास दुबे व राहुल दुबे हाजिर थे. अभियोजन की ओर से निमेश सिंह ने गवाही दी.
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक ओ पी तिवारी ने गवाह का मुख्य परीक्षण कराया, जबकि प्रति परीक्षण वरीय अधिवक्ता समर श्रीवास्तव ने किया जो पूरा नहीं हो सका. अदालत ने अगली तिथि 2 फरवरी 19 मुकर्रर कर दी.
ज्ञात हो कि झरिया निवासी शोएब ने प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि 16 अगस्त 18 को वह अपने महिला मित्र के साथ टेस्ट ऑफ एशिया रेस्टोरेंट में गया था, वही रेस्टोरेंट के वेटर ने उसके महिला मित्र के साथ गलत हरकत की थी ,जिसका विरोध करने पर बैभव सिन्हा, विकास दुबे ,राहुल दुबे समेत अन्य लोगों ने मारपीट की थी.
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