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धनबाद : रंजय हत्याकांड का मास्टर माइंड हर्ष सिंह को भेजा गया पलामू जेल

Updated at : 08 Dec 2018 4:55 AM (IST)
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धनबाद :  रंजय हत्याकांड का मास्टर माइंड हर्ष सिंह को भेजा गया पलामू जेल

धनबाद : भाजपा के झरिया विधायक संजीव सिंह के खासमखास रंजय सिंह की हत्या के आरोपी डिप्टी मेयर के मौसरे भाई हर्ष सिंह को शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा में धनबाद जेल से पलामू केंद्रीय कारा भेज दिया गया. अदालत से अनुमति मिलने के बाद हर्ष का जेल से तबादला किया गया. धनबाद जेल में पहले […]

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धनबाद : भाजपा के झरिया विधायक संजीव सिंह के खासमखास रंजय सिंह की हत्या के आरोपी डिप्टी मेयर के मौसरे भाई हर्ष सिंह को शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा में धनबाद जेल से पलामू केंद्रीय कारा भेज दिया गया. अदालत से अनुमति मिलने के बाद हर्ष का जेल से तबादला किया गया. धनबाद जेल में पहले से बंद भाजपा विधायक संजीव सिंह पर संभावित खतरा व विवाद को देखते हुए हर्ष को धनबाद से हटाया गया है.
रघुकुल को सुबह चला जेल तबादला का पता : बताया जा रहा है कि धनबाद जेल से हर्ष को पलामू भेजे जाने की भनक रघुकुल को भी नहीं लगी थी. रघुकुल खेमा इस बात से निश्चिंत था कि हर्ष धनबाद जेल ही रहेगा. लेकिन जेल बदलने की प्रक्रिया दो दिनों से जारी थी. अनुशंसा से लेकर ऑर्डर का पता भी रघुकुल खेमा को शुक्रवार की सुबह ही चला.
इधर, हर्ष को पलामू ले जाने के लिए परिसर में पुलिस ने जैसे ही गाड़ी लगायी, डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह के साथ हड़बड़ी में हर्ष के परिजन व करीबी धनबाद जेल गेट पहुंचे. हर्ष को लगभग छह बजे शाम पलामू जेल पहुंचा दिया गया. हर्ष के पीछे-पीछे रघुकुल के वाहनों में दर्जन भर लोग भी पलामू गये.
जेल में संभावित विवाद व लॉबिंग बना आधार : उल्लेखनीय है कि धनबाद जेल में अभी नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के आरोप में विधायक संजीव सिंह बंद हैं. सूत्रों के अनुसार धनबाद जेल में दोनों पक्षों के बीच संभावित विवाद की आशंका को देखते हुए हर्ष को पलामू भेजा गया. पुलिस चार माह से रंजय सिंह हत्याकांड में हर्ष सिंह को खोज रही थी.
हाइकोर्ट से अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हर्ष ने 30 नवंबर को नाटकीय तरीक से अदालत में आत्मसमर्पण किया था. सरायढेला थानेदार सह रंजय हत्याकांड के अनुसंधानकर्ता निरंजन तिवारी ने हर्ष को अदालत पहुंचने से पहले पकड़ने की कोशिश की थी. भागने के क्रम में हर्ष जमीन पर गिर गया था. रघुकुल समर्थकों ने अदालत परिसर में सरायढेला थानेदार को धकेल दिया था.
एक तरह रघुकुल समर्थक व सरायढेला थानेदार के बीच हर्ष को पकड़ने का दोस्ताना कबड्डी मैच था. हर्ष के करीबी चार लोगों ने भी अलग-अलग केस में 30 नवंबर को ही कोर्ट में सरेंडर किया था. पुलिस ने हर्ष को सोमवार को 48 घंटे के रिमांड पर धनबाद जेल से लाया था. रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उसे बुधवार को जेल भेजा गया था. वर्ष 2017 की 29 जनवरी को बिग बाजार के सामने रंजय की गोली मार कर हत्या कर की दी गयी थी.
धनबाद : हर्ष ने रिमांड आदेश वापस लेने का दिया पिटीशन
धनबाद : रंजय सिंह हत्याकांड में आरोपित जेल में बंद हर्ष सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता अंशु श्रीवास्तव ने शुक्रवार को प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह अवर न्यायाधीश पंचम की अदालत में आवेदन दायर कर रिमांड ऑर्डर को रिकॉल करने की मांग की. उन्होंने बहस के दौरान अदालत को बताया कि हर्ष सिंह पर कोई पहले से मुकदमा नहीं है और न ही कोई शिकायत.
फिर उसे किस परिस्थिति में पलामू जेल भेज दिया गया. आनेवाले दिनों में पुलिस इस मामले अदालत में चार्जशीट दायर करेगी. मामले में नंद कुमार सिंह उर्फ मामा को पहले ही होटवार रांची भेजा गया है. हर्ष सिंह ने सेशन कोर्ट व झारखंड हाइकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद 30 नवंबर 18 को सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर जमानत अर्जी दाखिल की थी. अदालत ने उक्त जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था.
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