दुष्कर्म में एक को 10 वर्ष की सश्रम सजा

धनबाद : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश-15 सुरेंद्र शर्मा की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए जेल में बंद चिरूडीह (तोपचांची) निवासी मूलचंद महतो को भादवि की धारा 376 में दोषी पाकर दस वर्ष सश्रम कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. लोक अभियोजक टीएन उपाध्याय ने […]
धनबाद : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश-15 सुरेंद्र शर्मा की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए जेल में बंद चिरूडीह (तोपचांची) निवासी मूलचंद महतो को भादवि की धारा 376 में दोषी पाकर दस वर्ष सश्रम कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. लोक अभियोजक टीएन उपाध्याय ने सजा के बिंदु पर बहस की. विदित हो कि 26 दिसंबर 2015 की रात्रि नौ बजे मूल चंद ने पीड़िता की दादी के घर में घुस कर पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया था. पीड़िता ने तोपचांची थाना में मूलचंद के खिलाफ कांड संख्या 2/16 दर्ज किया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




