दुष्कर्म में एक को 10 वर्ष की सश्रम सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 30 Jun 2018 4:32 AM
धनबाद : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश-15 सुरेंद्र शर्मा की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए जेल में बंद चिरूडीह (तोपचांची) निवासी मूलचंद महतो को भादवि की धारा 376 में दोषी पाकर दस वर्ष सश्रम कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. लोक अभियोजक टीएन उपाध्याय ने […]
धनबाद : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश-15 सुरेंद्र शर्मा की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए जेल में बंद चिरूडीह (तोपचांची) निवासी मूलचंद महतो को भादवि की धारा 376 में दोषी पाकर दस वर्ष सश्रम कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. लोक अभियोजक टीएन उपाध्याय ने सजा के बिंदु पर बहस की. विदित हो कि 26 दिसंबर 2015 की रात्रि नौ बजे मूल चंद ने पीड़िता की दादी के घर में घुस कर पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया था. पीड़िता ने तोपचांची थाना में मूलचंद के खिलाफ कांड संख्या 2/16 दर्ज किया.
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