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एक को उम्रकैद, दो रिहा

धनबाद: प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत ने शुक्रवार को 11 वर्षीय बालक शुभम कुमार सिन्हा का अपहरण कर उसकी हत्या का प्रयास किये जाने के मामले में जेल में बंद सरायढेला निवासी नरेश प्रसाद साव को भादवि की धारा 364 ए व 307 में दोषी पाकर उम्रकैद व दोनों धाराओं में […]

धनबाद: प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत ने शुक्रवार को 11 वर्षीय बालक शुभम कुमार सिन्हा का अपहरण कर उसकी हत्या का प्रयास किये जाने के मामले में जेल में बंद सरायढेला निवासी नरेश प्रसाद साव को भादवि की धारा 364 ए व 307 में दोषी पाकर उम्रकैद व दोनों धाराओं में 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.

जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. वहीं अदालत ने दो अन्य आरोपी योगेंद्र कुमार राजभर व अख्तर अंसारी को निदरेष पाकर रिहा कर दिया. फैसला सुनाते वक्त लोक अभियोजक दिग्विजय मणि त्रिपाठी अदालत में मौजूद थे. उन्होंने केस विचारण के दौरान 13 गवाहों का परीक्षण कराया. यह मामला एसटी केस नंबर 256/13 से संबंधित है. अदालत ने आठ मई को आरोपी को दोषी करार दिया था.

क्यों हुआ था अपहरण : सरायढेला निवासी शुभम के पिता रवींद्र कुमार सिन्हा सुरक्षा गार्ड है. वह जमीन का कारोबार भी करता है. जमीन मामले को लेकर ही आरोपियों के साथ विवाद हुआ था. 28 अक्तूबर 12 को आरोपियों ने शुभम का अपहरण कर जान मारने की नीयत से उसके सिर पर पत्थर से वार कर जंगल में फेंक दिया था. घटना के बाद शुभम के पिता ने सरायढेला थाना में कांड संख्या-1103/12 दर्ज कराया. पुलिस ने शुभम को गंभीर रूप से घायल अवस्था में टुंडी जंगल से बरामद किया. घटना के दिन ही आरोपियों ने वादी को करमाटांड़ लाकर छोड़ दिया और जमीन से संबंधित कागजात जल्द लाने को कहा. थोड़ी देर बाद ही वादी की पत्नी का फोन आया कि शुभम क्या आपके पास है. वादी चिंतित होकर घर लौट गया.

Prabhat Khabar Digital Desk
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