Traffic Challan Camp 2025: देवघर-मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट) का पालन नहीं करने वालों पर देवघर जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है. इसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों पर ऑनलाइन जुर्माना किया जा रहा है, लेकिन जुर्माने की राशि समय पर जमा नहीं की जा रही है. ऐसी स्थिति में जुर्माना वसूलना चुनौती बन गया है. इसे देखते हुए डीसी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर जिला परिवहन कार्यालय ने बकाया चालान जमा कराने के लिए दो दिवसीय विशेष कैंप आयोजित करने का निर्णय लिया है. 24-25 सितंबर 2025 को थानों में विशेष कैंप लगेगा.
चालान जमा करने का मिलेगा मौका-डीटीओ
डीटीओ शैलेश प्रियदर्शी ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम-1988 का उल्लंघन करने के आरोप में जारी चालान अब तक जमा नहीं किये जाने से राज्य सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है. ऐसे में लंबित चालानों की वसूली सुनिश्चित कराने के लिए 24 और 25 सितंबर को देवघर जिले के सभी थानों में विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा. इसके लिए परिवहन विभाग के पदाधिकारियों और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गयी है.
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चालान जमा नहीं करने पर होगी विभागीय कार्रवाई-डीटीओ
डीटीओ ने कहा कि सभी वाहन मालिक निर्धारित तारीख को अपने-अपने थाना क्षेत्र में लगे कैंप में उपस्थित होकर लंबित चालान अवश्य जमा करें. यदि चालान समय पर जमा नहीं किया गया, तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेवारी वाहन मालिक की होगी.
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कैंप के लिए इन्हें किया गया है प्रतिनियुक्त
देवघर जिले के नगर, कुंडा, जसीडीह, देवीपुर, सारवां, सोनारायठाढ़ी, मोहनपुर और रिखिया थाना क्षेत्रों के लिए एमवीआई विमल किशोर सिंह को प्रतिनियुक्त किया गया है. उनके सहयोग में सड़क सुरक्षा प्रबंधक शिव कुमार रॉय और कंप्यूटर ऑपरेटर संजीत कुमार सिंह रहेंगे. मधुपुर, करौं, बुढ़ई, मारगोमुंडा, पथरौल, सारठ, चितरा, खागा, पथरड्डा और पालोजोरी के लिए प्रशिक्षु एमवीआइ अमित कुमार झा, सुभाष तिग्गा और प्रथम कुमार रजवार को जिम्मेवारी दी गयी है. इनके सहयोग के लिए प्रविंद कुमार और अजय कुमार को प्रतिनियुक्त किया गया है.
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