संवाददाता, देवघर. सोमवार को सिगरेट और तंबाकू नियंत्रण के लिये नगर थाना क्षेत्र में बड़ा अभियान चलाया गया. राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत, कोटपा (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम)-2003 की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन के खिलाफ यह छापेमारी अभियान सिविल सर्जन डॉ जुगल किशोर चौधरी और डॉ मनोज कुमार गुप्ता, जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी की देखरेख में चलाया गया. इसमें सहायक अवर निरीक्षक संतोष कुमार के नेतृत्व में गठित छापामारी दल ने जिले के प्रमुख क्षेत्रों जैसे बरमसिया, वीआइपी चौक, एएस कॉलेज और सत्संग चौक के आसपास 43 दुकानों की जांच की. इस दौरान दस दुकानदारों को कोटपा कानून का उल्लंघन करते हुए पाया. इन दुकानदारों से कुल 2120 रुपये का जुर्माना वसूला गया. इसके साथ ही दुकानदारों को नये झारखंड संशोधन अधिनियम 2021 के तहत किए गये बदलावों की जानकारी दी. खासतौर पर कोटपा-2003 की धारा-4 और धारा-6 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री और धूम्रपान पर कठोर सजा का प्रावधान है. उल्लंघन करने वालों पर एक हजार रुपये तक का जुर्माना और तीन साल तक की सजा हो सकती है. छापेमारी में अभिषेक लाल, विजय सिंह और नगर थाना का सशस्त्र पुलिस बल शामिल था.
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