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Deoghar News : चेक बाउंस के दोषी को एक साल की सजा

चेक बाउंस के दोषी को एक साल की सजा सुनायी गयी. साथ ही 7.80 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर भुगतान करने का आदेश दिया.

विधि संवाददाता, देवघर: न्यायिक दंडाधिकारी मौमिता गुंइन की अदालत में चल रहे कंप्लेंट केस की सुनवाई पूरी की गयी, पश्चात आरोपी पवन कुमार सिंह को एनआइ एक्ट की धारा 138 में दोषी पाकर एक साल की सजा सुनायी गयी. साथ ही 7.80 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर भुगतान करने का आदेश दिया. इसमें चेक की राशि 6.40 लाख रुपये शामिल है. सजा पाने वाला अभियुक्त रिखिया थाना के रामपुर का रहने वाला है तथा उसका मूलत: गिद्धौर का निवासी है. उसके विरुद्ध नगर थाना क्षेत्र के आंबेडकर नगर बरमसिया के रहने वाले संत प्रकाश बरनवाल ने 31 जनवरी 2022 को मुकदमा किया था. दर्ज मुकदमा के अनुसार परिवादी से आरोपी ने चारपहिया वाहन दिलाने के नाम पर छह लाख चालीस हजार रुपये लिया था. बाद में वाहन मुहैया नहीं कराया और न राशि वापस की. कई बार मांगने पर उक्त राशि का अलग-अलग चेक दिया, जो बाउंस हो गया. प्लीडर नोटिस के बाद भी पैसे नहीं देने पर केस किया. परिवादी की ओर से अधिवक्ता निरंजन मंडल तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता रूपेश कुमार सिंह ने पक्ष रखा. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उक्त फैसला सुनाया. हाइलाइट्स -7.80 लाख रुपये मुआवजा का भी दिया आदेश -न्यायिक दंडाधिकारी मौमिता गुंइन की अदालत से आया फैसला

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