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आचार संहिता का उल्लंघन कर पॉलिटिकल प्रचार या प्रिंटिंग करेंगे तो होगी कार्रवाई : डीसी

Updated at : 17 Oct 2024 7:48 PM (IST)
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आचार संहिता का उल्लंघन कर पॉलिटिकल प्रचार या प्रिंटिंग करेंगे तो होगी कार्रवाई : डीसी

यदि आदर्श आचार संहिता का पालन किये बगैर उम्मीदवार या राजनीतिक दलों के प्रचार सामग्रियों का प्रसारण या प्रिंटिंग करेंगे, तो कानूनी कार्रवाई होगी. इसलिए सभी प्रिंटर और केबल ऑपरेटरों से सहयोग अपेक्षित है. यह बात जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी विशाल सागर ने कही.

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प्रमुख संवददाता, देवघर : आदर्श आचार संहिता का पालन किये बगैर उम्मीदवार या राजनीतिक दलों के प्रचार सामग्रियों का प्रसारण या प्रिंटिंग करेंगे, तो कानूनी कार्रवाई होगी. इसलिए सभी प्रिंटर और केबल ऑपरेटरों से सहयोग अपेक्षित है. यह बात जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी विशाल सागर ने बुधवार को समाहरणालय में आयोजित प्रिंटर मालिक/प्रतिष्ठान व केबुल ऑपरेटरों के साथ बैठक में कही. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में आचार संहिता लागू है और इसका अनुपालन सख्ती से कराया जायेगा. सभी को जानकारी दी गयी कि केबुल ऑपरेटर द्वारा प्रकाशन व प्रिंटिंग प्रेस द्वारा मुद्रण के माध्यम से कोई भी विज्ञापन प्रकाशित, प्रसारित करना हो, तो निर्धारित फॉर्मेट एपेंडिक्स -ए जो घोषणा से संबंधित है, इसकी प्रति एमसीएमसी को भी देनी होगी. घोषणा पत्र में दो गवाह का हस्ताक्षर होना आवश्यक है. घोषणा पत्र देखकर ही प्रचार सामग्री को प्रिंट किया जाये. प्रचार के लिए बनायी गयी सामग्री पर हुए व्यय कैंडिडेट के खाते में जोड़ा जायेगा. एपेंडिक्स-बी प्रिंटिंग से संबंधित होगा, जिसमें मुद्रक एवं मुद्रण का जिक्र के साथ स्पष्ट विवरणी रहेगी. प्रिंटिंग में होने वाले लागत को भी दर्शाना अनिवार्य होगा. साथ ही मुद्रकों की प्रचार सामग्री में मुद्रण संस्थान के नाम व पता साथ हीं प्रकाशन कराने वाले राजनीतिक दल या कैंडिडेट का नाम स्पष्ट शब्दों में देना अनिवार्य होगा. इन नियमों के उल्लंघन पर छह माह तक का कारावास या दो हजार रुपये तक का अर्थदंड या दोनों एक साथ देय होगा.

बिना प्री-सर्टिफिकेशन के कोई राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित या प्रसारित नहीं करें

डीसी ने सभी से स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने में जिला प्रशासन की मदद करने की अपील की. ऐसे किसी प्रकार के दस्तावेजों के मुद्रण के लिए पार्टी प्रमुख या उम्मीदवारों के सहमति पत्र के साथ दो ज्ञात व्यक्तियों द्वारा सत्यापित घोषणा पत्र मुद्रक या प्रकाशक को उपलब्ध कराना जरूरी होगा. प्रिंटिंग प्रेस के प्रोपराइटर, प्रकाशक इसके मुद्रण के संबंध में विस्तृत सूचना एमसीएमसी कोषांग को जरूर उपलब्ध करायें. यदि कोई केबुल टीवी नेटवर्क बिना प्री-सर्टिफिकेशन के कोई राजनीतिक विज्ञापन जारी करता है तो उसके नेटवर्क के उपकरणों को जब्त कर लिया जायेगा. साथ ही उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी. बैठक में डीपीआरओ-सह-मीडिया कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी राहुल कुमार भारती, डीएसओ संतोष कुमार, एपीआरओ रोहित कुमार विद्यार्थी, स्थानीय मुद्रण संस्थानों के प्रतिनिधि, केबुल ऑपरेटर्स प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि व संबंधित कोषांग के कर्मी आदि उपस्थित थे.

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– डीसी ने प्रिंटर मालिक/प्रतिष्ठान व केबल ऑपरेटरों के साथ की बैठक

-विज्ञापन प्रसारित करने और प्रकाशित करने से पहले एमसीएमसी सेल से अनुमति अनिवार्य

-कोई भी केबुल नेटवर्क बिना प्री सर्टिफिकेशन के विज्ञापन प्रसारित करेगा तो उनके उपकरणों को जब्त करके कानूनी कार्रवाई होगी

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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