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बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति किया जागरूक

Updated at : 04 May 2025 7:23 PM (IST)
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बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति किया जागरूक

मारगोमुंडा में बाल विवाह रोकथाम को लेकर बैठक आयोजित

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मारगोमुंडा. प्रखंड क्षेत्र के पट्टाजोरी गांव में रविवार को आश्रय द्वारा किशोरियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया. इस दौरान किशोरियों को बाल विवाह से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया. कहा कि कम उम्र में शादी करने से लड़कियों का विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और खेलकूद यह सभी रुक जाता है. साथ ही इससे मानसिक, शारीरिक हानि होती है. कम उम्र में घर कि जिम्मेदारी बढ़ जाती है. खेलने की उम्र के दौरान शादी कर दिया जाता है. कम उम्र में शादी करना अपराध है. लड़की की उम्र कानूनन 18 वर्ष और लड़का की शादी का उम्र 21 वर्ष में कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि बाल विवाह रोकने के लिए लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है. मौके पर मुस्कान परवीन, तमन्ना परवीन, आमना खातून समेत अन्य मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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