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Deoghar news : हत्या मामले के दोषी पिता- पुत्र को सुनायी गयी सश्रम उम्रकैद की सजा, 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

Updated at : 21 Jan 2026 8:50 PM (IST)
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Deoghar news : हत्या मामले के दोषी पिता- पुत्र को सुनायी गयी सश्रम उम्रकैद की सजा, 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

जमीन विवाद में टांगी से हमला और हत्या मामले में दोषी पिता- पुत्र को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. मामले में महिला आरोपित को संदेह का लाभ मिला और उसे रिहा कर दिया गया.

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विधि संवाददाता, देवघर. जमीन विवाद को लेकर हुई हत्या मामले में किशन मंडल उर्फ गोपाल मंडल व इसके पुत्र जगन्नाथ मंडल उर्फ गोवर्द्धन मंडल को हत्या का दोषी पाकर सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी गयी, साथ ही प्रत्येक दोषियों को 15-15 हजार रुपये करके जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अलग से एक साल की साधारण कैद की सजा काटनी होगी. इसी मामले में एक आरोपित प्रभावती देवी को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया. सभी आरोपित सोनारायठाढ़ी थाना के फोकलवा गांव के रहने वाले हैं. कुंडा थाना के तपोवन अमेलवा गांव निवासी बाजो मंडल के प्रतिवेदन पर सोनारायठाढ़ी थाना में 20 नवंबर 2022 की घटना को लेकर एफआइआर दर्ज हुआ था, जिसमें सूचक के पिता नेपाली मंडल की हत्या करने का आरोप लगाया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से आठ लोगों ने गवाही दी और दोष सिद्ध कराने में कामयाब रहा. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक अजय कुमार साह ने पक्ष राखा ववं दोष सिद्ध कराने में सफल रहा. बचाव पक्ष से अधिवक्ता सुनील कुमार मंडल ने पक्ष रखा और एक आरोपित को रिहा कराने में सफल रहा. अन्य दो आरोपितों को दोषी पाकर उपरोक्त सजा सुनायी गयी. क्या था मामला दर्ज मुकदमा के अनुसार जमीन को लेकर विवाद हुआ. सूचक जमीन पर घर बना रहा था, उसी समय आरोपितों ने एकजुट होकर हरवे-हथियार से वार किया व जख्मी कर दिया. सूचक के पिता नेपाली मंडल के सिर पर टांगी से जान मारने की नीयत से वार किया, जिसमें गंभीर रूप से जख्मी होकर जमीन पर गिर गया. बाद में इलाज के क्रम में जख्मी की मौत हो गयी. सूचक को भी मारपीट कर जख्मी कर दिया गया था. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनी और हत्या की धारा 302 और हत्या के प्रयास की धारा 307 में दोषी पाकर अलग-अलग सजाएं सुनायी गयीं. हत्या की धारा में आजीवन कारावास और हत्या के प्रयास की धारा में सात वर्ष की सश्रम सजा सुनायी गयी. इसके अलावा जुर्माना लगाया गया. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. जिसे मिली सजा किशन मंडल उर्फ गोपाल मंडल जगन्नाथ मंडल उर्फ गोवर्द्धन मंडल जिसे मिला संदेह का लाभ प्रभावती देवी, सभी निवासी फोकलवा, सोनारायठाढ़ी, देवघर.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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FALGUNI MARIK

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