Deoghar News : मारपीट कर जख्मी करने के आठ दोषियों को पांच-पांच वर्ष की सश्रम सजा
Published by : FALGUNI MARIK Updated At : 19 Nov 2025 7:12 PM
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सह पॉक्सो एक्ट स्पेशल जज राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से जख्मी करने के केस में आठ आरोपितों को दोषी करार दिया तथा सभी को सजा सुनायी गयी.
विधि संवाददाता, देवघर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सह पॉक्सो एक्ट स्पेशल जज राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से जख्मी करने के केस में आठ आरोपितों को दोषी करार दिया तथा सभी आठ दोषियों सदीक मियां, जब्बार अंसारी, मुस्तकीम मियां, शबीर मियां, बसीर मियां, मुख्तार मियां, मंसूर मियां एवं मोइम मियां को पांच-पांच साल की सश्रम सजा सुनायी. साथ ही प्रत्येक दोषी को 10,300 रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अलग से छह माह की कठोर सजा अलग से काटनी होगी. सभी सजायाफ्ता देवीपुर प्रखंड के सिमरापोज गांव के रहने वाले हैं और गांव के ही नजाबत मियां के शिकायत पर देवीपुर थाना में 14 जुलाई 2021 को मुकदमा दर्ज हुआ था. इसमें रड, लाठी एवं ईंटा से मारकर गंभीर रुप से जख्मी करने का आरोप लगाया गया था. दर्ज मुकदमा के अनुसार, सदीक मियां ने रड से मारकर सूचक व उनकी पत्नी का माथा जख्मी कर दिया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से आठ लोगों ने घटना के समर्थन में गवाही दी. सेशन कोर्ट ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी, पश्चात सभी अभियुक्तों को दोषी करार दिया एवं उपरोक्त सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार सिंह ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष से अलग-अलग अधिवक्ताओं ने पक्ष रखे. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उपरोक्त सजा सुनायी एवं जुर्माना भी लगाया. सभी अभियुक्तों को अलग-अलग धाराओं में दोषी पाकर सजाएं सुनायी गयी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. हाइलाइट्स प्रत्येक को 10,300 रुपये का जुर्माना भी लगाया
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