Deoghar News : सभी निजी स्कूलों में बनेगी शुल्क समिति, 10% से अधिक फीस वृद्धि पर रोक
Published by : Sanjeet Mandal Updated At : 02 Apr 2026 6:55 PM
गुरुवार को समाहरणालय सभागार में डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने निजी विद्यालयों के संचालन व शुल्क विनियमन को लेकर समीक्षा बैठक की.
प्रमुख संवाददाता, देवघर : गुरुवार को समाहरणालय सभागार में डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने निजी विद्यालयों के संचालन व शुल्क विनियमन को लेकर समीक्षा बैठक की. उन्होंने कहा कि सभी निजी विद्यालयों को निर्देश दिया कि वे अविलंब ‘शुल्क समिति’ का गठन सुनिश्चित करें. जिन विद्यालयों में अब तक समिति का गठन नहीं हुआ है, उन्हें तत्काल कार्रवाई करने की चेतावनी दी गयी. उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए यह अनिवार्य है.
10 फीसदी से अधिक वृद्धि पर जिला समिति की अनुमति अनिवार्य
बैठक में डीसी ने सख्त निर्देश दिया कि कोई भी विद्यालय यदि पिछले शैक्षणिक सत्र की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक शुल्क वृद्धि करना चाहता है, तो उसे पहले जिला समिति से अनुमोदन लेना होगा. बिना अनुमति की गयी बढ़ोतरी को अवैध माना जायेगा. उन्होंने कहा कि विद्यालय परिसर और संसाधनों का उपयोग केवल शैक्षणिक गतिविधियों के लिए ही किये जायें. डीसी ने किसी भी प्रकार के व्यावसायिक या अन्य उपयोग पर कार्रवाई की चेतावनी दी.
सभी स्कूलों पर लागू होंगे नियम
जिला शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार को डीसी ने निर्देश दिया कि आरटीइ दायरे से बाहर के निजी विद्यालयों को भी दिशा-निर्देश भेजे जायें, ताकि सभी संस्थान नियमों के अनुरूप कार्य करें. बैठक में झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुपालन पर विशेष जोर दिया गया. बैठक में शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारी, निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक व प्रतिनिधि उपस्थित थे.
हाइलाइट्सडीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने निजी विद्यालयों के संचालन व शुल्क विनियमन को लेकर समीक्षा बैठक
आरटीइ दायरे से बाहर के निजी विद्यालयों को भी दिशा-निर्देश भेजेंप्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
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