प्रमुख संवाददाता, देवघर : मतदान केंद्रों के लिए तय मैनुअल-2020 के तहत मतदाताओं के बेहतर पहुंच के लिए मतदान केंद्रों में मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक नहीं हो. जिन मतदान केंद्रों में 1200 से अधिक मतदाता हैं, उसका विखंडीकरण करें. सभी इआरओ व एइआरओ इसका आकलन कर प्रस्ताव तैयार करके भेजें. उक्त निर्देश जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने सभी निर्वाची निबंधन पदाधिकारियों एवं सहायक निर्वाची निबंधन पदाधिकारियों को दिया. डीसी ने बैठक में जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 होना है. उन्होंने जर्जर मतदान भवनों को नजदीक के सुदृढ़ मतदान भवनों में स्थानांतरित करने के लिए भी प्रस्ताव तैयार करने को कहा. साथ ही शहरी क्षेत्रों में हाइ राइज ब्लिडिंग्स, हाउसिंग सोसाइटी एवं नये बने कॉलोनी को लेकर भी नये मतदान केंद्रों के गठन का प्रस्ताव तैयार करें. डीसी ने कहा कि मतदान केंद्रों के गठन या विगठन के समय यह ध्यान रखें कि कोई भी मतदाता का परिवार अलग-अलग मतदान केंद्रों में नहीं हो. मतदान केंद्रों के विखंडीकरण के समय एक परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक ही मतदान केंद्र में दर्ज होना चाहिए. सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल सुपरवाइजर की प्रतिनियुक्ति करें डीसी ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अफसर की नियुक्ति सुनिश्चित करें और जहां जरूरत हो, वहां बीएलओ सुपरवाइजर की प्रतिनियुक्ति करें. उन्होंने बताया कि सभी बीएलओ एवं निर्वाचन से संबंधित कर्मियों को प्रशिक्षण देने की तैयारी चल रही है. सभी इआरओ व एइआरओ सभी कर्मियों को प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करेंगे. मतदान केंद्रों में छूटे हुए वैसे दिव्यांग मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, बीएलओ के माध्यम से प्रपत्र 08 भरवाकर जोड़ें. हाइलाइट्स प्री-रिविजन गतिविधियों को गंभीरता से करें पूरा नये मतदान केंद्रों के गठन का भी प्रस्ताव भेजें
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