देवघर : जीएसटी में माइग्रेशन के लिए जीएसटी पोर्टल 15 जून तक खोला गया है. यह अंतिम अवसर है. जीएसटी में माइग्रेशन नहीं करने वाले व्यवसायियों को न तो आइटीसी का लाभ मिलेगा और न ही वे आगे व्यवसाय कर सकेंगे.
उक्त बातें देवघर के वाणिज्य कर उपायुक्त धीरज हजाम ने कही. उन्होंने सभी व्यवसायियों, सेल्स टैक्स अधिवक्ताओं व लेखापालों से कहा है कि जीएसटी में माइग्रेशन जल्द से जल्द करवा लें. किसी प्रकार की कठिनाई होने पर वाणिज्यकर अंचल कार्यालय या विभागीय हेल्प डेस्क पर संपर्क कर सकते हैं.व्यवसायियों को जीएसटी में जल्द से जल्द माइग्रेशन कराने की सलाह