इधर नगर थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर अरविंद उपाध्याय मंगलवार को घटनास्थल का मुआयना करने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की. लोगों द्वारा फायरिंग की आवाज सुनने की बात कही गयी. लोगों ने यह भी कहा कि किसने फायरिंग की थी, यह देख नहीं सके. पहले पक्ष के लोगों द्वारा स्पष्ट तौर पर थाना प्रभारी को बताया गया कि उनलोगों ने गोली नहीं चलायी. गोली बाहर वालों ने चलायी थी. इंस्पेक्टर ने घटनास्थल पर अंदर-बाहर रोड़ा बिखरा देखा. इस दौरान कुछ रोड़े के सैंपल जब्त कराये गये. उधर सूत्रों की मानें तो पुलिस ने घटना के दिन ही घटनास्थल पर अंदर-बाहर बिखरे रोड़े की वीडियोग्राफी भी कराकर रखी है.
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मारपीट व फायरिंग के आरोपित कोर्ट में पेश
देवघर: नगर थाना क्षेत्र के झौसागढ़ी अंतर्गत गिरी निवास रोड सिमरगढ़ा में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट, रोड़ेबाजी व फायरिंग मामले में गिरफ्तार आरोपितों ओमप्रकाश सिंह व दूसरे पक्ष के शहीद आश्रम रोड राजेंद्र नगर निवासी मुकेश कुमार सिंह को पुलिस ने कोर्ट में पेश कराया. कोर्ट के निर्देश पर इन […]
देवघर: नगर थाना क्षेत्र के झौसागढ़ी अंतर्गत गिरी निवास रोड सिमरगढ़ा में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट, रोड़ेबाजी व फायरिंग मामले में गिरफ्तार आरोपितों ओमप्रकाश सिंह व दूसरे पक्ष के शहीद आश्रम रोड राजेंद्र नगर निवासी मुकेश कुमार सिंह को पुलिस ने कोर्ट में पेश कराया. कोर्ट के निर्देश पर इन दोनों आरोपितों को नगर पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
मामले में गोली किसके द्वारा चलायी गयी थी, इस संबंध में पुलिस जांच-पड़ताल में जुटी है. जानकारी हो कि सोमवार दोपहर में जमीन विवाद को लेकर उक्त स्थल पर मारपीट, रोड़ाबाजी व फायरिंग हुई थी. घटनास्थल से एक पक्ष के ओमप्रकाश सिंह व दूसरे पक्ष के शहीद आश्रम रोड राजेंद्र नगर निवासी मुकेश कुमार सिंह को गिरफ्तार कर नगर थाना लाया गया था. प्रथम पक्ष की झौसागढ़ी अंतर्गत गिरी निवास रोड सिमरगढ़ा निवासी उषा देवी ने नगर थाना कांड संख्या 286/17 भादवि की धारा 448, 341, 323, 385, 504, 506, 337, 34 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी, जिसमें उमाशंकर सिंह का बॉडिगार्ड के तौर पर परिचय देने वाले मुकेश सिंह व अन्य को आरोपित बनायी है. दूसरे पक्ष के शहीद आश्रम रोड के समीप राजेंद्र नगर मुहल्ला निवासी मुकेश कुमार सिंह ने भी काउंटर मामला नगर थाना कांड संख्या 287/17 भादवि की धारा 341, 323, 337, 406, 504, 506, 34 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज कराया है. मामले में पिंटू सिंह, केशव सिंह व ओमप्रकाश सिंह को आरोपित बनाया है.
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