इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया गया. इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी. एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई.
इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता विनोद कुमार झा ने खंडपीठ को बताया कि प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में 31 शिक्षकों की नियुक्ति में गड़बड़ी पायी गयी थी. तीन शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी झारखंड नन गजटेड संघ की अोर से जनहित याचिका दायर की गयी है.