20.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

सरकारी वाहनों में लाल व नीला बत्ती लगाने के लिए निर्देश जारी

देवघर : सरकारी वाहनों में रंगीन बत्ती (लाल/पीला/नीला) के प्रयोग के लिए पूर्व में जारी सभी अधिसूचनाओं में संशोधन करते हुए केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989 के नियम 108 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत अति विशिष्ट व्यक्तियों व पदाधिकारियों को ले जा रहे सरकारी वाहनों के आगे रंगीन बत्ती का प्रयोग के लिए निर्देश जारी किया […]

देवघर : सरकारी वाहनों में रंगीन बत्ती (लाल/पीला/नीला) के प्रयोग के लिए पूर्व में जारी सभी अधिसूचनाओं में संशोधन करते हुए केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989 के नियम 108 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत अति विशिष्ट व्यक्तियों व पदाधिकारियों को ले जा रहे सरकारी वाहनों के आगे रंगीन बत्ती का प्रयोग के लिए निर्देश जारी किया गया है.

परिवहन विभाग झारखंड द्वारा अधिसूचना जारी कर दिया गया है. विभागीय अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए जिला परिवहन विभाग सक्रिय हो गया है. भारतीय संघ, अन्य राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के संयुक्त सचिव अथवा उच्चतर स्तर के पदधारक राजकीय अतिथि घोषित किये जाने की अवस्था में नीली बत्ती के प्रयोग के लिए अधिकृत होंगे.

फ्लैशर सहित लाल बत्ती का इस्तेमाल
फ्लैशर सहित लाल बत्ती का प्रयोग राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश, लोकायुक्त, कैबिनेट के सभी मंत्रीगण, पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड विधानसभा में विरोधी दल के नेता, मुख्य सचिव, अध्यक्ष झारखंड लोक सेवा आयोग, आयुक्त राज्य निर्वाचन, मुख्य सूचना आयुक्त झारखंड एवं महाधिवक्ता झारखंड कर सकते हैं. यह निर्देश पूरे राज्य में ऑन ड्यूटी लागू होगा.
फ्लैशर सहित नीली बत्ती का प्रयोग
फ्लैशर सहित नीली बत्ती का प्रयोग सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव/सचिव, अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के सभी विभागाध्यक्ष, पुलिस महानिदेशक एवं महानिदेशक के समकक्ष पदाधिकारी, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्त, उच्च न्यायालय के अपर महाधिवक्ता व महानिबंधक, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं समकक्ष, अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक, महालेखाकार झारखंड, जनरल ऑफिसर ऑफ कमांडिंग (भारतीय सेना), प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय/अन्य वन प्राणी), आयुक्त, आयकर/आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क/मुख्य डाकपाल/महानिदेशक, खान सुरक्षा, सभी वैधानिक आयोग/अधिकरणों के अध्यक्ष, अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक (विधि व्यवस्था) कर सकते हैं. नीली बत्ती का प्रयोग अधिकारी अपने कर्त्तव्य पर अधिकार क्षेत्र में लगा सकते हैं.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel