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मानकों के अनुसार जाति प्रमाण पत्र

नयी स्थानीय नीति के तहत पदाधिकारियों को जारी हुआ निर्देश जाति प्रमाण पत्र जारी करने से पहले होगी कई बिंदु की जांच देवघर : नयी स्थानीय नीति के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रधान सचिव एसके शतपथी ने डीसी को पत्र जारी कर जाति प्रमाण पत्रों के मानकों को स्पष्ट किया है. डीसी […]

नयी स्थानीय नीति के तहत पदाधिकारियों को जारी हुआ निर्देश

जाति प्रमाण पत्र जारी करने से पहले होगी कई बिंदु की जांच
देवघर : नयी स्थानीय नीति के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रधान सचिव एसके शतपथी ने डीसी को पत्र जारी कर जाति प्रमाण पत्रों के मानकों को स्पष्ट किया है. डीसी अरवा राजकमल ने 16 अगस्त 2016 को दोनों एसडीओ को पत्र जारी कर जाति प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित अनुदेश उपलब्ध कराया है. जारी पत्र के अनुसार सामान्यत: जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए भू-अभिलेख, पंचायत,
नगर पालिका, नगर निगम व निबंधन कागजातों के आधार पर किसी व्यक्ति की जाति का निर्धारण किया जा सकता है. यदि कोई व्यक्ति द्वारा उक्त कागजात प्रस्ततु नहीं किया जा सका तो ईमानदारीपूर्वक स्थानीय जांच कर जाति का निर्धारण किया जा सकता है. जाति प्रमाण पत्र जारी करने में गृह मंत्रालय के पत्र में प्रासंगिक है कि किसी व्यक्ति विशेष के किसी खास स्थान विशेष का होना विशेष महत्व रखता है. स्थानीय जांच के क्रम में जांच की सही प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए, ताकि गलत प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो सके. सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिनके दावे के समर्थन में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जा सके, उनकी जाति का निर्धारण निम्न रुप में स्थानीय जांच की प्रक्रिया अपनाकर की जाये, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा.
क्या है जांच की प्रक्रिया
जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन अंचलाधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा. अंचल पदाधिकारी प्राप्त आवेदन के आलोक में आवेदक की जाति के समर्थन में किसी अभिलेख के उपलब्ध नहीं होने के संबंध में पर्याप्त छानबीन करेंगे व आश्वस्त होने के उपरांत अपनी अनुशंसा के साथ आवेदन पत्र एसडीओ को उपलब्ध करायेंगे. प्रज्ञा केंद्र के पास भी ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर वहां से सीओ को ही भेज देंगे.
एसडीओ आवेदक के निवास स्थान के अनुसार शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर क्रमश: कार्यपालक पदाधिकारी व सीओ को स्थानीय जांच के लिए पृष्ठांकित करेंगे.
कार्यपालक पदाधिकारी व सीओ आवेदन शहरी क्षेत्र में वार्ड पार्षद व ग्रामीण क्षेत्र में मुखिया को पृष्ठांकित
वार्ड पार्षद व मुखिया वार्ड समितियों की राय प्राप्त कर संबंधित व्यक्ति की जाति का स्पष्ट उल्लेख कर रिपोर्ट कार्यपालक पदाधिकारी व सीओ काे भेजेंगे.
कार्यपालक पदाधिकारी व सीओ सम्यक जांच कर अपनी संतुष्टि के आधार पर मन्तव्य के साथ रिपेार्ट एसडीओ को भेजेंगे.
एसडीओ प्राप्त रिपोर्ट की भलीभांति जांच कर अपनी संतुष्टि के आधार पर संबंधित व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे.
Prabhat Khabar Digital Desk
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