23.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

लूटकांड ममाले में तीन आरोपितों को पांच साल की सश्रम सजा

देवघर: लूटकांड के एक चर्चित मामले में तीन आरोपितों संतोष कुमार, सोनू कुमार व श्रवण कुमार को दोषी पाकर पांच साल की सश्रम सजा अदालत ने सुनायी. यह सजा एसीजेएम सह अवर न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार सिंह ने टीआर केस नंबर 163/14 की सुनवाई के बाद दी. कोर्ट ने दोषी ठहराये अभियुक्तों को पांच-पांच हजार […]

देवघर: लूटकांड के एक चर्चित मामले में तीन आरोपितों संतोष कुमार, सोनू कुमार व श्रवण कुमार को दोषी पाकर पांच साल की सश्रम सजा अदालत ने सुनायी. यह सजा एसीजेएम सह अवर न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार सिंह ने टीआर केस नंबर 163/14 की सुनवाई के बाद दी. कोर्ट ने दोषी ठहराये अभियुक्तों को पांच-पांच हजार रुपये कर प्रत्येक को अर्थदंड भी लगाया.

अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. तीनों अभियुक्त लखीसराय थाने के बड़हिया गांव का रहने वाला है. अभियोजन पक्ष से नौ गवाह प्रस्तुत किये गये. सभी गवाहों ने घटना का समर्थन किया. अभियोजन पक्ष दोष साबित करने में सफल हुए.

क्या था मामला
गिरीडीह जिले के फुही बाजार निवासी मो शमीम अंसारी ने यह मामला जसीडीह थाना में कांड संख्या 152/08 दर्ज कराया था. घटना जसीडीह थाना क्षेत्र में घटने के चलते एफआइआर दर्ज हुआ जिसमें संतोष कुमार, सोनू कुमार व श्रवण कुमार को आरोपित बनाया गया था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आरोपितों ने सूचक जो बोलेरो का चालक है, से संपर्क किया था. कहा था कि बाबाधाम पूजा करने के लिए जाना है. किराया पर बोलेरो लिया था. वाहन जब दिघरिया पहाड़ के निकट आया तो आरोपितों ने चालक के मुंह में कपड़ा बांध दिया एवं नशे की सूई दे डाली. बेहोशी की हालत में वाहन से उतार दिया और गाड़ी, मोबाइल व नकदी लेकर आरोपित चंपत हो गया. बाद में कांड का खुलासा हुआ. यह घटना विगत 13 अगस्त 2008 में घटी थी. चाजर्सीट दाखिले के बाद मामले का ट्रायल हुआ और भादवि की धारा 394 में दोषी पाकर पांच साल एवं धारा 411 में दोष पाकर तीन साल की सजा दी गयी. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel