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देवघर : करौं व मारगोमुंडा से साइबर ठगी के आठ आरोपित गिरफ्तार, 11 मोबाइल सहित 11 सिमकार्ड व दो एटीएम कार्ड जब्त

पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि ऐसे ठगों से सावधान रहें और एकाउंट संबंधी कोई जानकारी शेयर नहीं करें. गिरफ्तार साइबर आरोपितों के खिलाफ साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने सभी को कोर्ट में पेश कराया. कोर्ट के निर्देश पर साइबर थाने की पुलिस ने इन आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

देवघर : साइबर थाने की पुलिस ने मारगोमुंडा थाना क्षेत्र के फुलची गांव और करौं थाना क्षेत्र के बसकूपी गांव में छापेमारी कर साइबर ठगी के आठ आरोपितों को गिरफ्तार किया. इन आरोपितों के पास से पुलिस की छापेमारी टीम ने 11 मोबाइल सहित 11 सिम कार्ड व दो एटीएम कार्ड बरामद किये हैं. पुलिस मीडिया सेल ने जानकारी दी कि, गिरफ्तार साइबर आरोपितों में मारगोमुंडा थाना क्षेत्र के फुलची गांव निवासी राजेश कुमार दास सहित करौं थाना क्षेत्र के नागादरी गांव निवासी गुलाम अंसारी, करौं के ही कैलीबाद गांव निवासी अब्दुल गफ्फार, अनवर हुसैन, इश्तेयाक अंसारी, सज्जाद अंसारी, सगे भाई शहाबुद्दीन अंसारी व कमरुद्दीन अंसारी शामिल हैं. पुलिस द्वारा की गयी पूछताछ में इन गिरफ्तार आरोपितों ने अपराध में संलिप्तता स्वीकारते हुए बताया कि वे फोन-पे व पेटीएम का फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर उपभोक्ताओं को कैश बैक का झांसा देते थे. इसी क्रम में उपभोक्ताओं से फोन-पे गिफ्ट कार्ड क्रियेट कराकर डिटेल्स प्राप्त कर ठगी करते थे. ग्राहकों को मदद का झांसा देकर फंसे हुए रुपये निकलवाने की बात पर भी डिटेल्स जानकारी लेने के बाद एकाउंट से रुपये ट्रांसफर कर लेते हैं. इसके अलावा केवाइसी अपडेट कराने व फर्जी बैंक अधिकारी बनकर एकाउंट संबंधी जानकारी झांसा देकर प्राप्त करने के बाद भी साइबर ठगी करते हैं. पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि ऐसे ठगों से सावधान रहें और एकाउंट संबंधी कोई जानकारी शेयर नहीं करें. गिरफ्तार साइबर आरोपितों के खिलाफ साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने सभी को कोर्ट में पेश कराया. कोर्ट के निर्देश पर साइबर थाने की पुलिस ने इन आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

शहाबुद्दीन व राजेश का है अपराधिक इतिहास

मीडिया सेल द्वारा दी गयी जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार साइबर आरोपितों में शहाबुद्दीन अंसारी व राजेश दास का अपराधिक इतिहास है. आरोपित शहाबुद्दीन को पूर्व में गिरिडीह साइबर थाना द्वारा जेल भेजा गया था. वहीं आरोपित राजेश पर वर्ष 2018 में लूट व छिनतई के सामान बरामदगी का केस मधुपुर थाने में हुआ था. वर्ष 2019 में उसके खिलाफ मधुपुर थाने में ही चोरी के सामान बरामदगी का केस हुआ था. इसी साल राजेश पर मारगोमुंडा थाने में आर्म्स एक्ट सहित चोरी के सामान बरामदगी को लेकर मामला दर्ज हुआ था.

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Prabhat Khabar News Desk
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