देवघर: प्रोटेक्श्न ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट (पोक्सो) के विशेष न्यायालय सह एडीजे प्रथम रीता मिश्रा की अदालत में पालोजोरी थाना कांड संख्या 1/16 के आरोपित पवन कुमार मिश्रा ने सरेंडर किया.
जिसे आदलत द्वारा मंडल कारा भेज दिया गया. बढ़ती पुलिस दबिश के कारण आरोपित ने सरेंडर किया. इन पर पालोजोरी थाना के एक गांव की पांचवीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म प्रयास का आरोप लगाया गया है.
आरोपित के विरुद्ध भादवि की धारा 376/511, 307, 324 तथा पोक्सो एक्ट लगायी गयी है. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार एक छात्रा के साथ रास्ते में आरोपित ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया था. छात्रा द्वारा शोर मचाने पर उसके बदन में आग लगा दी गयी थी. पानी में कूद कर अपनी जान बचायी है. मामला गंभीर रहने के चलते जेल भेज दिया गया.

