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आचार संहिता उल्लंघन पर दर्ज होगी प्राथमिकी

मधुपुर : अनुमंडल कार्यालय परिसर में शनिवार को सामान्य चुनाव प्रेक्षक अखौरी शशांक सिन्हा व व्यय प्रेक्षक नवीन कुमार सिन्हा ने मधुपुर व करौं के पंसस अभ्यर्थियों के साथ बैठक की. इसमें श्री अखौरी ने आदर्श आचार संहिता से संबंधी जानकारी दी. साथ ही आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने को कहा. उन्होंने कहा […]

मधुपुर : अनुमंडल कार्यालय परिसर में शनिवार को सामान्य चुनाव प्रेक्षक अखौरी शशांक सिन्हा व व्यय प्रेक्षक नवीन कुमार सिन्हा ने मधुपुर व करौं के पंसस अभ्यर्थियों के साथ बैठक की. इसमें श्री अखौरी ने आदर्श आचार संहिता से संबंधी जानकारी दी. साथ ही आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने को कहा. उन्होंने कहा कि सभा, जुलुस, बैठक, रैली के लिए संबंधित चुनाव अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है.
उन्होंने कहा कि किसी भी प्रत्याशी को विपक्षी प्रत्याशी के घर होते हुए जुलुस निकालने से बचना चाहिए. किसी भी सरकारी भवन, सड़क आदि स्थलो में पोस्टर, बैनर, झंडा आदि नहीं लगाना है. उन्होंने कहा कि प्रत्याशी अधिकतम दो वाहन ले सकते है. चाहे वह बाइक हो या चार पहिया. माइक का अनुमति लेना भी आवश्यक है. साथ ही सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही माइक बजा सकते है. नियम का पालन नहीं करने वाले मामला दर्ज होगा. प्रचार वाहन में अनुमति पत्र चिपकाना आवश्यक बताया. व्यय प्रेक्षक श्री सिन्हा ने कहा कि अभ्यर्थी अधिकतम 50 हजार ही खर्च कर सकते है.
खर्च का लेखा जोखा समय पर देना है. 23-24 को पहला हिसाब देना है. वहीं चुनाव के एक माह के अंदर अंतिम हिसाब देना है. मौके पर एसडीओ रामवृक्ष महतो समेत 200 से अधिक अभ्यर्थी मौजूद थे. सामान्य व व्यय प्रेक्षक ने प्रखंड कार्यालय परिसर में भी मुखिया व वार्ड सदस्य अभ्यर्थियों के साथ भी संयुक्त रूप से एक बैठक कर आदर्श आचार संहिता व व्यय लेखाजोखा का पाठ पढाया. मौके पर बीडीओ संतोष कुमार चौधरी, सीओ संजय कुमार प्रसाद आदि मौजूद थे.

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