पहले चरण में 1009 पदों के लिए सिंबल वितरित मैदान में 2771 प्रत्याशी फ्लैग : डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रेस कांफ्रेंस कर दी जानकारी- मतदान के दिन बॉर्डर एरिया में रहेगी कड़ी चौकसी-फस्ट फेज का सिंबल वितरित, फ्लाइंग स्क्वायड को निर्देश-अाचार संहिता का कड़ाई से करायें अनुपालन-आयोग के निर्देश के अनुसार प्रत्याशी करें प्रचार-प्रसार-बॉर्डर एरिया को आठ क्लस्टर में बांटा गया-क्लस्टर प्वाइंट पर रात को फोर्स रहेगी तैनातमुख्य संवाददाता, देवघरपंचायत चुनाव में फस्ट फेज के उम्मीदवारों को सिंबल का वितरण कर दिया गया है. इसी के साथ अब पहले चरण में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जुट जायेंगे. इसलिए सभी प्रत्याशी आयोग के निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन करें. आदर्श आचार संहिता का कहीं से भी उल्लंघन न हो, इसका पूरा खयाल रखें. उक्त बातें डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरवा राजकमल ने प्रेस कांफ्रेंस में कही. फस्ट फेज में देवघर, मोहनपुर व देवीपुर में 22 नवंबर को वोट डाले जायेंगे. इसकी तैयारी पूरी कर ली गयी है.फर्स्ट फेज में मुखिया के 470 व जिप के 74 प्रत्याशी मैदान में उन्होंने बताया कि फर्स्ट फेज में देवघर, मोहनपुर व देवीपुर में जिला परिषद पद के 08 पद के लिए 74, मुखिया के 68 पद के लिए 470, पंचायत समिति सदस्य पद के 85 सीटों के लिए 419 और वार्ड सदस्य के 848 पद के लिए कुल 1808 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. मतदान के लिए तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है. बैलेट बॉक्स की व्यवस्था हो गयी है. डीसी ने बताया कि विभिन्न कारणों से वार्ड की 11 सीटों खाली रह गयी है. क्लस्टर प्वाइंट पर रात को भी फोर्समतदान के दिन तीनों फेज में बॉर्डर एरिया में कड़ी चौकसी बरती जायेगी. बॉर्डर एरिया में नक्सली गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए आठ क्लस्टर प्वाइंट बनाये गये हैं. जहां रात को फोर्स तैनात रहेगी, वहीं चिन्हित जगहों पर इमरजेंसी के लिए हेलीपैड बनाया जायेगा. बॉर्डर पार नक्सल गतिविधि पर पैनी निगाह पुलिस रखेगी. इसके लिए देवघर जिले की पुलिस बिहार की सीमा से सटे जिले की पुलिस के साथ मिलकर साझा कॉबिंग भी कर रही है. मुखिया दो व जिप सदस्य प्रत्याशी चार वाहन का कर सकेंगे प्रयोग डीसी ने बताया कि गाइड लाइन के अनुसार वार्ड मेंबर मैकेनाइज वाहन का प्रयोग नहीं कर सकेंगे. इसके अलावा चुनाव प्रचार में मुखिया और पंसस प्रत्याशी दो वाहन अनुमति लेकर प्रयोग कर सकेंगे. जिला परिषद सदस्य के लिए चार वाहन की अनुमति है. इसके अलावा जो अनुमति पत्र है, वह वाहन पर चिपका होना चाहिए. यदि निर्धारित मानक के अलावा किसी भी वाहन में बैनर, पोस्टर लगे पाये जायेंगे तो आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा. प्रत्याशी किसी के निजी आवास, दुकान आदि पर परमीशन लेकर भी बैनर, झंडा, पोस्टर आदि नहीं लगा पायेंगे. प्रेस कांफ्रेंस में जिला पंचायतीराज पदाधिकारी इंदु गुप्ता, डीपीआरओ बिंदेश्वरी झा आदि मौजूद थे.
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पहले चरण में 1009 पदों के लिए सिंबल वितरित मैदान में 2771 प्रत्याशी फ्लैग : डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रेस कांफ्रेंस कर दी जानकारी- मतदान के दिन बॉर्डर एरिया में रहेगी कड़ी चौकसी-फस्ट फेज का सिंबल वितरित, फ्लाइंग स्क्वायड को निर्देश-अाचार संहिता का कड़ाई से करायें अनुपालन-आयोग के निर्देश के अनुसार प्रत्याशी करें […]
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