यह मुकदमा लोकसभा चुनाव के दौरान किया गया था. जसीडीह थाना के पुनासी स्थित यात्री शेड जो सरकारी संपत्ति के दायरे में आता है, पर बिना अनुमति के पोस्टर चिपका दिया गया था. साथ ही दफ्तर की तरह प्रयोग किया जा रहा था. देवघर प्रखंड के तत्कालीन बीडीओ सुलेमान मुंडारी ने इस संदर्भ में 19 अप्रैल 2014 की घटना को लेकर जसीडीह थाना में कांड संख्या 78/14 दर्ज कराया था.
आरोपितों के विरुद्ध सरकारी संपत्ति विरुपण अधिनियम तथा सरकारी आदेश अवज्ञा की धाराएं लगायी गयी थी. आइओ ने मुकदमे का अनुसंधान पूर्ण किया तथा एसडीजेएम की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया. इसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के उल्लंघन को सत्य ठहराते हुए धारा 188 के तहत आरोप पत्र सौंपा. अदालत में सुनवाई के बाद संज्ञान लिया और उक्त आदेश दिया.

