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चोरी के आरोपित ने कबूला जुर्म, 16 माह की सजा

– मामले का आरोपित है पप्पू कुमार साह- बाबू नरौने की दुकान में की थी चोरीविधि संवाददाता, देवघरन्यायिक दंडाधिकारी देवशीष महापात्रा की अदालत में चल रहे चोरी के एक केस के आरोपित पप्पू कुमार साह ने अपना जुर्म कबूल लिया है. न्यायालय में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दुकान का शटर काट कर […]

– मामले का आरोपित है पप्पू कुमार साह- बाबू नरौने की दुकान में की थी चोरीविधि संवाददाता, देवघरन्यायिक दंडाधिकारी देवशीष महापात्रा की अदालत में चल रहे चोरी के एक केस के आरोपित पप्पू कुमार साह ने अपना जुर्म कबूल लिया है. न्यायालय में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दुकान का शटर काट कर नकदी समेत कीमती सामानों की चोरी की थी. कोर्ट से अपनी गलती नहीं दोहराने की याचना की है. वह लंबे समय से जेल में ही बंद है. न्यायालय ने आरोपित को भादवि की धारा 379 में एक वर्ष चार माह तथा 461 में एक साल की सजा दी. दोनों सजाएं एक साथ चलेगी. नगर थाना क्षेत्र के विलासी टाउन स्थित शीतल मल्लिक रोड निवासी बाबू नरौने ने यह केस किया था. उनकी सीपी ड्रोलिया रोड स्थित दुकान में दो अगस्त 2011 को चोरी हो गयी थी जिसमें शटर काटर तकरीबन डेढ़ लाख रुपये का सामान व नकदी चुरा लिया था. मामले का ट्रायल चल रहा था. इसी बीच आरोपित ने अपनी गलती कबूल कर ली. इन्हें नगर थाना कांड संख्या 218/11 का आरोपित बनाया गया था. आरोपित सुल्तानगंज जिला भागलपुर का रहने वाला है.

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