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Deoghar News : पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष की सश्रम सजा

Updated at : 28 Jun 2025 7:39 PM (IST)
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Deoghar News : पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष की सश्रम सजा

मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दो साल बाद कोर्ट से फैसला आया तथा दोषी पाये गये टुनटुन साह उर्फ कमल किशोर साह को 25 साल की सश्रम सजा सुनायी गयी.

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विधि संवाददाता, देवघर : मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दो साल बाद कोर्ट से फैसला आया तथा दोषी पाये गये टुनटुन साह उर्फ कमल किशोर साह को 25 साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से दो साल की कैद की सजा काटनी होगी. सजायाफ्ता अभियुक्त सारठ थाना क्षेत्र का रहने वाला है और इसके विरुद्ध छह जून 2023 को सारठ थाना में पीड़िता के मां के बयान पर एफआइआर दर्ज हुआ था. इस मामले में शनिवार को सेशन जज तीन सह पॉक्सो एक्ट स्पेशल कोर्ट राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में पॉक्सो केस संख्या 35/2023 की सुनवाई पूरी की गयी. पश्चात इस कांड के नामजद आरोपित टुनटुन साह उर्फ कमल किशोर साह को दुष्कर्म का दोषी करार दिया गया तथा सजा सुनायी गयी. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से 17 लोगाें ने घटना के समर्थन में अदालत में गवाही दी और दोष सिद्ध करने में सफल रहा. अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार साह ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष को डालसा से अधिवक्ता को नियुक्त किया गया था, लेकिन वह दोषमुक्त कराने में विफल रहा. इस केस में दो साल के बाद पीड़िता को न्याय मिला. क्या था मामला दर्ज मुकदमा के अनुसार, पांच वर्ष की बच्ची अपने घर में थी. गांव में बारात आयी थी और घर से लोग बारातियों के स्वागत के लिए गये थे. घर में सूचक की ननद व उसकी पुत्री अलग-अलग कमरे में थी. इस दौरान अभियुक्त घर में घुस गया और बच्ची को हवस का शिकार बनाया. चीखने चिल्लाने पर सूचक की ननद बाहर निकली, तो वह भाग निकला. पीड़िता की माता के बयान पर केस दर्ज हुआ, जिसमें दुष्कर्म की धारा 376 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 लगायी गयी थी. अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में दोषी पाकर उपरोक्त सजा सुनायी व जुर्माना लगाया. जिसे मिली सजा टुनटुन साह उर्फ कमल किशोर साह,सारठ, देवघर. हाइलाइट्स एडीजे तीन सह पॉक्सो एक्ट स्पेशल जज राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत से आया फैसला 06 जून 2023 की रात को घटी थी घटना. दो साल के बाद मिला पीड़िता को न्याय.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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FALGUNI MARIK

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