विधि संवाददाता, देवघरप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने जसीडीह थाना कांड संख्या 220/14 के नौ आरोपितों रीना देवी, यशोदा देवी, गीता देवी, झलिया देवी, मुंद्रिका देवी, रेखा देवी, सुजनी देवी, जाशो देवी तथा संजू देवी को राहत नहीं दी है. इन आरोपितों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सुनवाई के बाद अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दी गयी. सभी आरोपित जसीडीह थाना के दोंगी गांव के हैं और बैजनाथ स्वयं सहायता समूह चलाती हैं. दर्ज मुकदमा के अनुसार बीपीएल कार्डधारियों का फरजी नाम दिखाकर अनाज वितरित करने का आरोप है. तत्कालीन प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी रवींद्र कुमार सिंह के बयान पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है और भादवि की धारा 420, 467, 468 लगायी गयी है.
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नौ आरोपितों को डीजे कोर्ट से नहीं मिली राहत
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Prabhat Khabar Digital Desk
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