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चुनाव में चार दिनों तक व मतगणना के दिन होगा ड्राइ डे, नहीं बिकेगी शराब

Updated at : 03 Dec 2019 2:07 AM (IST)
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चुनाव में चार दिनों तक व मतगणना के दिन होगा ड्राइ डे, नहीं बिकेगी शराब

होटल, ढाबा व रेस्तरां में भी अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश चौथे चरण में 14 दिसंबर से और पांचवें चरण में 18 दिसंबर से दो दिन रहेगी शराब दुकानें बंद देवघर : विधानसभा चुनाव में मतदान के दो दिन पहले से ही जिले भर की शराब दुकानें बंद रहेगी. वहीं मतगणना […]

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होटल, ढाबा व रेस्तरां में भी अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश

चौथे चरण में 14 दिसंबर से और पांचवें चरण में 18 दिसंबर से दो दिन रहेगी शराब दुकानें बंद
देवघर : विधानसभा चुनाव में मतदान के दो दिन पहले से ही जिले भर की शराब दुकानें बंद रहेगी. वहीं मतगणना के दिन भी जिले में ड्राइ डे घोषित किया गया है. चौथे व पांचवें चरण के मतदान के दौरान चार दिनों तक जिले में ड्राइ डे घोषित रहेगा.
उक्त अवधि में संपूर्ण देवघर जिला निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत देसी व विदेशी शराब के वितरण पर रोक लगाते हुए सभी दुकानें बंद रखने का आदेश डीसी नैंसी सहाय ने जारी किया है. डीसी द्वारा जारी आदेश में जिक्र है कि देवघर व मधुपुर विधानसभा में चौथे चरण में 16 दिसंबर को मतदान निर्धारित है.
ऐसे में 14 दिसंबर अपराह्न बाद पांच बजे से चुनाव के दिन 16 दिसंबर अपराह्न बाद पांच बजे तक जिले के सभी शराब दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया. 20 दिसंबर को जरमुंडी विधानसभा के अंश सारवां व सोनारायठाढ़ी प्रखंड और सारठ विधानसभा क्षेत्र में मतदान निर्धारित है. इस अवधि में 18 दिसंबर अपराह्न पांच बजे से 20 दिसंबर अपराह्न पांच बजे तक जिले की सभी शराब दुकानें बंद रहेगी.
वहीं मतगणना के दिन 23 दिसंबर को भी संपूर्ण जिले को ड्राइ डे घोषित किया गया है. संपूर्ण जिले के निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान व मतगणना के दौरान विधि-व्यवस्था बनाये रखने स्वच्छ, शांतिपूर्ण व भयमुक्त चुनाव कराने के लिए यह कदम उठाया गया है. इस अवधि में किसी भी होटल, भोजनालय, पाकशाला, मधुशाला, दुकान में या किसी अन्य निजी-सार्वजनिक स्थान में कोई भी स्पिरिट युक्त कोई भी मादक लीकर या उस तरह का अन्य कोई पदार्थ न ही बिकेगा, न ही वितरित होगा और न ही दिया जायेगा.
इस अवधि में लाइसेंसी मादक द्रव्य के भंडारण सीमा में कटौती की जायेगी. इस आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी.
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