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महिला यौन उत्पीड़न मामले में विधायक प्रदीप यादव का बेल पिटीशन रिजेक्ट

Updated at : 09 Aug 2019 5:36 AM (IST)
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महिला यौन उत्पीड़न मामले में विधायक प्रदीप यादव का बेल पिटीशन रिजेक्ट

पीडीजे की अदालत में दोनों पक्षों की ओर से हुई देर तक बहस मामले की गंभीरता देखते हुए नहीं दी राहत, अब हाइकोर्ट पर आस देवघर :काराधीन विधायक प्रदीप यादव को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश नारायण पांडेय की अदालत से राहत नहीं मिली. इनके जमानत आवेदन पर अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस […]

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पीडीजे की अदालत में दोनों पक्षों की ओर से हुई देर तक बहस

मामले की गंभीरता देखते हुए नहीं दी राहत, अब हाइकोर्ट पर आस
देवघर :काराधीन विधायक प्रदीप यादव को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश नारायण पांडेय की अदालत से राहत नहीं मिली. इनके जमानत आवेदन पर अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए रिजेक्ट कर दिया गया. अब हाइकोर्ट रांची पर ही विधायक को आस है.
इसके पहले प्रभारी सीजेएम की अदालत द्वारा इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गयी थी. विधायक प्रदीप यादव ने लोअर कोर्ट में गत 25 जुलाई 2019 को सरेंडर कर जमानत की याचिका दाखिल की थी जिसकी सुनवाई के बाद जमानत आवेदन खारिज कर दी गयी थी.
इसके बाद पीडीजे के कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी जहां पर भी झटका लगा. महिला थाना में जेवीएम की महिला नेत्री ने एफआइआर दर्ज करायी है, जिसमें यौन उत्पीड़न व पर्स से पैसे ले लेने का आरोप है. घटना लोक सभा चुनाव के दौरान शिव सृष्टि होटल पैलेस में 20 अप्रैल 2019 को घटना घटी थी व महिला थाना में 3 मई 2019 को मामला दर्ज हुआ था. केस की सुनवाई के दौरान प्रदीप यादव की ओर से वरीय अधिवक्ता अमर कुमार सिंह व इशहाक अंसारी ने संयुक्त रूप से पक्ष रखा जबकि सहयोगी के तौर पर अधिवक्ता रामदेव यादव थे.
अभियाेजन पक्ष से लोक अभियोजक रंजीत सिंह ने मामले को गंभीर बताया व जमानत का विरोध किया. साथ ही सूचक की ओर से अधिवक्ता अशोक राय ने पक्ष रखा. सहयोगी के तौर पर मुकेश पाठक थे. बहस करीब आधे घंटे तक चली व केस डायरी के विभिन्न तथ्यों को विस्तार से बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वय ने रखा व कहा कि साजिश के तहत केस में फंसाया गया है जबकि अभियोजन ने इसे साफ तौर पर नकार दिया.
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