पेट्रोल पंपों में नहीं है प्रदूषण जांच की व्यवस्था, होगी कार्रवाई
Updated at : 28 May 2019 2:11 AM (IST)
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जिले भर में 50 पेट्रोल पंप संचालित सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सभी पंपों में प्रदूषण जांच की व्यवस्था रखना अनिवार्य देवघर : जिले भर में चल रहे एक भी पेट्रोल पंप में प्रदूषण जांच केंद्र की व्यवस्था नहीं की गयी है. जांचोपरांत पकड़े जाने पर पंप का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है. यह जानकारी […]
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जिले भर में 50 पेट्रोल पंप संचालित
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सभी पंपों में प्रदूषण जांच की व्यवस्था रखना अनिवार्य
देवघर : जिले भर में चल रहे एक भी पेट्रोल पंप में प्रदूषण जांच केंद्र की व्यवस्था नहीं की गयी है. जांचोपरांत पकड़े जाने पर पंप का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है. यह जानकारी जिला परिवहन पदाधिकारी फिलबियूस बारला ने दी. उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित आदेश के अनुसार सभी पेट्रोल पंप में प्रदूषण जांच की व्यवस्था रखना अनिवार्य है. इसके लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2017 में ही आदेश निर्गत कर दिया है. बावजूद जिले में किसी पंप के द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गंभीर मामला है.
डीटीओ ने बताया कि एक से दो दिनों के अंदर सभी पंपों को पत्र जारी कर प्रदूषण जांच का उपकरण लगाना सुनिश्चित करने को कहा जायेगा. उसके बाद भी अगर पंपों के द्वारा आदेश का पालन नहीं किया जाता है, तो इनका लाइसेंस को रिन्यूअल नहीं किया जायेगा. रिन्यूअल करने का अधिकार जिला परिवहन पदाधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता है.
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