देवघर : कूरियर कंपनी को लगा 14,600 रुपये का हर्जाना
Updated at : 17 Feb 2019 9:52 AM (IST)
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ऑनलाइन आया सामान निकला डैमेज, चार साल बाद मिला न्याय देवघर : नगर थाना के बड़ा बाजार मुहल्ला निवासी उदय शंकर गोस्वामी की ओर से उपभोक्ता अदाल में दाखिल मामले में शनिवार काे आखिरकार चार साल बाद न्याय मिल ही गया. फैसले में विपक्षियों पर 14,600 रुपये हर्जाना दो महीने में भुगतान करने का आदेश […]
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ऑनलाइन आया सामान निकला डैमेज, चार साल बाद मिला न्याय
देवघर : नगर थाना के बड़ा बाजार मुहल्ला निवासी उदय शंकर गोस्वामी की ओर से उपभोक्ता अदाल में दाखिल मामले में शनिवार काे आखिरकार चार साल बाद न्याय मिल ही गया. फैसले में विपक्षियों पर 14,600 रुपये हर्जाना दो महीने में भुगतान करने का आदेश दिया गया है.
समय पर भुगतान नहीं करने पर 9 प्रतिशत सूद की दर से राशि देय होगी. उन्होंने डीटीडीसी कूरियर कारगो कंपनी बैजू मंदिर गली देवघर, ब्रांच मैनेजर खिदिरपुर कोलकाता व मैनेजिंग डायरेक्टर कर्नाटक के खिलाफ 28 जुलाई 2014 को मुकदमा दाखिल किया था.
उन्होंने 25 फरवरी 2014 को 4600 रुपये में स्नैपडील से मंगाये गये चिमनी डैमेज मिलने पर ऑनलाइन कंपनी से दूसरा मुहैया कराने का अनुरोध किया था. लेकिन, कूरियर कंपनी की ओर से दूसरा उत्पाद नहीं मिलने पर कूरियर कंपनी पर केस दर्ज किया था. फोरम के अध्यक्ष लालजी सिंह कुशवाहा व सदस्य दिलीप कुमार श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से फैसला सुनाया. सुनवाई के दौरान वादी ने स्वयं पक्ष रखा जबकि विपक्षी की ओर से अधिवक्ता निलांजन गांगुली थे.
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