देवघर : हाउस रेंट अलाउंस भी आता है टैक्स के दायरे में
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 12 Feb 2019 7:39 AM
देवघर : आयकर विभाग की अोर से सूचना भवन के सभागार में सोमवार को टीडीएस व टीसीएस के प्रावधानों व कार्यावधि पर एकदिवसीय सेमिनार-सह-कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला में आयकर विभाग के अधिकारी तरूण विकास, आइटी इंस्पेक्टर नीरज कुमार अंबष्ट व कोषागार पदाधिकारी उमेश चन्द्र दास ने सरकारी कर्मियों को ट्रेनिंग दिया. कार्यशाला में […]
देवघर : आयकर विभाग की अोर से सूचना भवन के सभागार में सोमवार को टीडीएस व टीसीएस के प्रावधानों व कार्यावधि पर एकदिवसीय सेमिनार-सह-कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला में आयकर विभाग के अधिकारी तरूण विकास, आइटी इंस्पेक्टर नीरज कुमार अंबष्ट व कोषागार पदाधिकारी उमेश चन्द्र दास ने सरकारी कर्मियों को ट्रेनिंग दिया.
कार्यशाला में आयकर विभाग की ओर उपस्थित सभी निकासी व व्ययन पदाधिकारियों (डीडीअोस)को टीडीएस एवं टीसीएस भरने की सही-सही व विस्तृत जानकारी दी गयी. साथ ही यह बताया गया कि हाउस रेंट अलाउंस(एचआरए) भी टैक्स के दायरे में आता है. इस बात की जानकारी कम ही लोगों को है. इसका फायदा सरकारी संस्था से लेकर अन्य कंपनियां उठा रही हैं और एचआरए पर टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं.
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