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बम विस्फोट का आरोपी रिहा, संदेह का मिला लाभ

Updated at : 03 Aug 2018 6:21 AM (IST)
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बम विस्फोट का आरोपी रिहा, संदेह का मिला लाभ

देवघर : सेशन जज छह मो नसीरूद्दीन की अदालत ने बम विस्फोट मामले के आरोपित बजरंगी पांडेय को राहत मिल गयी. इस आरोपित को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया. मामले की सुनवाई के दौरान करीब आधा दर्जन गवाह अभियोजन पक्ष से दिया गया पर दोष सिद्ध नहीं कर पाये. सभी गवाहों […]

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देवघर : सेशन जज छह मो नसीरूद्दीन की अदालत ने बम विस्फोट मामले के आरोपित बजरंगी पांडेय को राहत मिल गयी. इस आरोपित को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया. मामले की सुनवाई के दौरान करीब आधा दर्जन गवाह अभियोजन पक्ष से दिया गया पर दोष सिद्ध नहीं कर पाये.
सभी गवाहों ने कोर्ट में अलग-अलग गवाही दी व घटना की पुष्टि नहीं की जिसके चलते आरोपों से मुक्त कर दिया गया. आरोपित जसीडीह थाना के रोहिणी गांव का रहने वाला है. यह मुकदमा तत्कालीन चौकीदार नागेश्वर मिर्धा के बयान पर 16 अप्रैल 2008 की घटना को लेकर जसीडीह थाना में दर्ज हुआ था.
क्या था मामला : जसीडीह थाना के रोहिणी गांव के निकट परमेश्वर चौक है जहां पर अज्ञात अपराधकर्मियों ने सड़के के किनारे बम रख दिया था. गांव के तीन बच्चे खेलने के क्रम में गये थे, जहां पर बम विस्फोट हो गया व तीनों जख्मी हो गये थे. इस घटना के संदर्भ में जसीडीह थाना में केस दर्ज हुआ जिसमें मनोज साह, कपिलदेव सिंह व मुकेश झा काे आरोपित बनाया गया था.
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