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रोगियों की छिपायी पहचान तो कार्रवाई

देवघर : अब मलेरिया रोग की पहचान छिपाने वाले सरकारी-गैरसरकारी व लैब पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. राज्य सरकार ने मलेरिया को अधिसूचित बीमारी घोषित करते हुए झारखंड मलेरिया प्रसार नियंत्रण नियमावली बनायी है. इसकी अधिसूचना जारी कर स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा व परिवार कल्याण विभाग, झारखंड की ओर से उपायुक्त को जानकारी दी गयी है. […]

देवघर : अब मलेरिया रोग की पहचान छिपाने वाले सरकारी-गैरसरकारी व लैब पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. राज्य सरकार ने मलेरिया को अधिसूचित बीमारी घोषित करते हुए झारखंड मलेरिया प्रसार नियंत्रण नियमावली बनायी है. इसकी अधिसूचना जारी कर स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा व परिवार कल्याण विभाग, झारखंड की ओर से उपायुक्त को जानकारी दी गयी है. निर्देश के तहत क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार कर अधिसूचित नियमावली की जानकारी लोगों को देने को कहा गया है.
डीसी ने यह पत्र वीवीडी पदाधिकारी को भेज दिया है. सरकार ने महामारी अधिनियम 1897 की धारा 02, उपधारा 01 के तहत नियमावली में कहा है कि किसी भी सरकारी व गैर सरकारी अस्पताल या क्लिनिक व लैब में मलेरिया रोगी चिह्नित होने पर 24 घंटे के अंदर इसकी जानकारी सीएस को देनी है. सूचना नहीं देने पर उनके खिलाफ आइपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जायेगी.
सरकारी अस्पताल में नि:शुल्क जांच
मलेरिया होने पर इसकी जानकारी सरकारी अस्पताल में दें. यहां नि:शुल्क जांच व इलाज किया जाता है. इस नियमावली के तहत यदि कोई मरीज राज्य से बाहर जाते हैं, तो उसे बिहार व ओड़िशा चिकित्सा अधिनियम 1916 के तहत चिकित्सक या स्वास्थ्य कर्मी की ओर से निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र अपने साथ लेकर जाना होगा.
टीम करेगी जांच, सजा भी जुर्माना भी निर्धारित
किसी में मलेरिया का लक्षण मिलने पर मलेरिया रोधी जांच टीम उनके घर तथा निजी अस्पतालों में जाकर निरीक्षण करेगी व मरीज कह जांच की जायेगी. टीम को बीमारी संबंधित पूरी जानकारी देनी होगी. टीम मरीज का ब्लड सैंपल व फीवर सर्विलेंस की जांच करेगी.
टीम के काम में बाधा डालने पर धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है. धारा के अधिनियम में एक माह की सजा व 200 रुपये जुर्माना का प्रावधान है.छोटे बच्चों की जिम्मेदारी उनके परिजनों पर: नियमावली के अनुसार 14 वर्ष तक के बच्चों को मलेरिया होने पर इसकी जिम्मेदारी उनके माता-पिता पर होगी.

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