देवघर : रिटायर्ड अधिकारी की पत्नी को 7.5 लाख की सब्सिडी
Updated at : 20 Jul 2018 5:58 AM (IST)
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देवघर : गव्य विकास विभाग से वित्तीय वर्ष 2017 में 50 गाय की सब्सिडी वाली योजना में नियमों की अनदेखी कर लाभुक का चयन कर लिया गया है. 50 लाख रुपये के इस योजना में बेरोजगार के बजाय राज्य सरकार के एक रिटायर्ड अधिकारी की पत्नी के नाम से 7.5 लाख रुपये की सब्सिडी की […]
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देवघर : गव्य विकास विभाग से वित्तीय वर्ष 2017 में 50 गाय की सब्सिडी वाली योजना में नियमों की अनदेखी कर लाभुक का चयन कर लिया गया है.
50 लाख रुपये के इस योजना में बेरोजगार के बजाय राज्य सरकार के एक रिटायर्ड अधिकारी की पत्नी के नाम से 7.5 लाख रुपये की सब्सिडी की स्वीकृति दी गयी है. इसकी शिकायत विभाग के उच्च स्तर के अधिकारियों को किये जाने पर पूरे मामले की विभागीय जांच शुरू हो गयी है. 50 लाख रुपये की योजना में 10 फीसदी लाभुक का अंशदान, 15 फीसदी सब्सिडी व शेष बैंक ऋण की राशि है.
इसमें 15 फीसदी सब्सिडी का लाभ रिटायर्ड अधिकारी की पत्नी के नाम से दी गयी है. शहर के एक बैंक से उक्त अधिकारी की पत्नी के नाम से ऋण की स्वीकृति भी दी जा चुकी है. गव्य विकास विभाग के मापदंडों के अनुसार सब्सिडी वाली योजना में लाभुकों का चयन बेरोजगारों को प्राथमिकता देना है.
लेकिन विभाग ने नियमों को ताक पर रख एक रिटायर्ड दंडाधिकारी की पत्नी को यह लाभ पहुंचाया गया है. राज्य सरकार के दुग्ध उत्पादन योजना के तहत यह योजनाएं स्वीकृत हुई है. विभागीय जांच में दस्तावेजों के साथ स्थल जांच भी करायी जायेगी.
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