नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आठ साल का कारावास

Updated at :20 Jun 2018 7:11 AM
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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आठ साल का कारावास

देवघर : नाबालिग लड़की काे अगवा कर दुष्कर्म के दोषी पंकज सिंह को पॉक्सो एक्ट स्पेशल कोर्ट सह सेशन जज एक विजय कुमार की अदालत ने आठ साल की सश्रम सजा सुनायी है. साथ ही 37 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. कोर्ट ने आदेश दिया है कि जुर्माना की राशि पीड़ित लड़की को […]

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देवघर : नाबालिग लड़की काे अगवा कर दुष्कर्म के दोषी पंकज सिंह को पॉक्सो एक्ट स्पेशल कोर्ट सह सेशन जज एक विजय कुमार की अदालत ने आठ साल की सश्रम सजा सुनायी है. साथ ही 37 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. कोर्ट ने आदेश दिया है कि जुर्माना की राशि पीड़ित लड़की को दी जायेगी. यह राशि दोषी की ओर से भुगतान नहीं करने पर अलग से छह माह की सजा काटनी होगी.
आरोपित देवीपुर थाना क्षेत्र के खरीक शंकरपुर गांव का रहनेवाला है. यह मुकदमा कुंडा थाना क्षेत्र की रहनेवाली एक महिला ने कुंडा थाना में नौ सितंबर 2015 की घटना को लेकर दर्ज कराया था. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से आधा दर्जन गवाह कोर्ट में प्रस्तुत किये गये व दोष सिद्ध करने में सफल रहे. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से अधिवक्ता फणीभूषण पांडेय ने पक्ष रखा.
क्या था मामला
कुंडा थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की को उनके घर से अगवा कर ले जाने व दुष्कर्म करने की घटना 9 सितंबर 2015 को घटी थी. पीड़िता की मां के बयान पर मामला दर्ज किया गया था जिसका स्पेशल कोर्ट में ट्रायल हुआ. इस मामले में पंकज सिंह, लखन वर्णवाल व मंजू देवी को नामजद किया गया था. अनुसंधान के दौरान सिर्फ पंकज सिंह की संलिप्तता पुलिस ने पायी व आरोप पत्र दाखिल किया.
पश्चात ट्रायल हुआ जिसमें आरोपित पंकज सिंह को अपहरण की धारा 366 ए में दोषी पाकर सश्रम सात वर्ष, घर घुसने की धारा 452 में तीन साल की सश्रम व पॉक्सो एक्ट की धारा 4 में सश्रम आठ साल की सजा दी गयी व जुर्माना भी लगाया. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी.
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