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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुलझाये जायेंगे आरटीआइ के मामले

देवघर : झारखंड राज्य सूचना आयोग को अधिक से अधिक पब्लिक फ्रेंडली बनाया जा रहा है. अब विभिन्न जिलों से सूचना मांगने वालों को आयोग का मुख्यालय रांची आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये आरटीआइ अपील की सुनवाई होगी. अपीलकर्ता को वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सूचना आयोग […]

देवघर : झारखंड राज्य सूचना आयोग को अधिक से अधिक पब्लिक फ्रेंडली बनाया जा रहा है. अब विभिन्न जिलों से सूचना मांगने वालों को आयोग का मुख्यालय रांची आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये आरटीआइ अपील की सुनवाई होगी. अपीलकर्ता को वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सूचना आयोग झारखंड द्वारा उपायुक्त को निर्देश दिया गया है.
मुख्य सूचना आयुक्त ने सचिव को भेजा पत्र : मुख्य सूचना आयुक्त ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस झारखंड के सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आयोग में दायर मामले की सुनवाई प्रक्रिया को अधिक जलसुलभ व त्वरित गति से करने के लिए ऑनलाइन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की योजना है. क्योंकि आयोग के कार्यालय में सुनवाई के लिए सुदूर क्षेत्रों से अपीलकर्ता एवं जनसूचना पदाधिकारी को आना पड़ता है.
इससे न सिर्फ समय बल्कि संसाधन की बर्बादी हाेती है. वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग से सुनवाई में समय के साथ संसाधन की बचत होगी. इसके लिए आयोग के कार्यालय में वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग सेटअप लगाया गया है. वीसी सेटअप का उपयोग जिले में उपलब्ध झारनेट से कनेक्ट कर द्वितीय अपील की सुनवाई की जानी है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुने जाने वाले मामलों का ब्योरा आयोग की वेबसाइट पर मौजूद रहेगा.
मोबाइल एप पर अपलोड करना होगा दस्तावेज
सुनवाई के क्रम में अपीलकर्ता व जनसूचना पदाधिकारी द्वारा दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए एक मोबाइल एप बनाया जा रहा है. मोबाइल एप पर अपीलकर्ता एवं जनसूचना पदाधिकारी को अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा. आयोग द्वारा जांच की पुष्टि होने पर मोबाइल पर ओटीपी भेजा जायेगा. संबंधित अपीलकर्ता एवं जनसूचना पदाधिकारी मोबाइल नंबर पर ओटीपी सबमिट करेंगे. उसके बाद अपील संख्या, अपील वर्ष एवं दस्तावेज के प्रकार चुनेंगे. अपलोड बटन पर क्लिक कर दस्तावेज का फोटो लेकर सबमिट करेंगे. अपलोड किया हुआ दस्तावेज झारखंड राज्य सूचना आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध हो जायेगा.

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