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कार्रवाई के बारे में जानकारी दें, नहीं तो सरकार से की जायेगी िशकायत
भागलपुर : प्रथम अपीलीय प्राधिकार सह कमिश्नर राजेश कुमार ने लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत टाइप दो की अपील वाले 22 लंबित मामले के निबटारे में कोताही बरतने पर नाराजगी जाहिर की है. लंबित मामलों में भागलपुर व बांका के डीएम कार्यालय को दिये गये कार्रवाई करने के निर्देश की रिपोर्ट भी लंबित है. […]
भागलपुर : प्रथम अपीलीय प्राधिकार सह कमिश्नर राजेश कुमार ने लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत टाइप दो की अपील वाले 22 लंबित मामले के निबटारे में कोताही बरतने पर नाराजगी जाहिर की है. लंबित मामलों में भागलपुर व बांका के डीएम कार्यालय को दिये गये कार्रवाई करने के निर्देश की रिपोर्ट भी लंबित है.
कमिश्नर ने संबंधित मामले के लोक प्राधिकार को 15 दिनों की मोहलत दी है. स्पष्ट कहा, लंबित मामलों के निबटारे के लिये क्या कार्रवाई की गयी, इससे तय समय में अवगत करायें. ऐसा नहीं होने पर सरकार को कार्रवाई का पत्र भेजेंगे. टाइप दो के मामले वे हैं, जिसमें पारित आदेश के बावजूद प्राधिकार(विभाग) से काम नहीं कराया गया.
इस कारण आवेदक को प्रथम अपीलीय प्राधिकार के पास अपील में आना पड़ा. मुख्यमंत्री ने भी स्थानीय डीआरडीए सभागार में टाइप-दो की अपील वाले मामले के निबटारे में लापरवाही बरतने वाले लोक प्राधिकार के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था.
Âविद्युत कार्यपालक अभियंता (ग्रामीण) : रामजी साह, अरुण कुमार साह, राजदीप शर्मा, अजीत बहादुर, सारथी देवी, लालबिहारी सिंह.
Âसहायक प्रबंधक, केनरा बैंक क्षेत्रीय कार्यालय : महेश कुमार सिंह, समीर कुमार सुमन, उषा सिंह, रुपेश कुमार निरुपम,
Âइन मामलों में नहीं दी जा रही रिपोर्ट : मनोहर तांती के मामले में सदर एसडीओ कार्यालय, मंजू देवी केस में डीपीओ मध्याह्न भोजन, शशि रंजन केस में डीइओ, रुमा दास केस में नगर निगम, शिवनारायण यादव केस में पशुपालन निदेशक, संजय चौधरी केस में उप विकास आयुक्त बांका, गोविंद महामारिक केस में अधीक्षण अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग हैं.
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