फैसला. चितरा के तुलसीडाबर गांव निवासी विनोद मुर्मू की हुई थी हत्या
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अपहरण-हत्या के चार दोषियों को उम्रकैद
फैसला. चितरा के तुलसीडाबर गांव निवासी विनोद मुर्मू की हुई थी हत्या सेशन जज तीन विजय कुमार की अदालत में हुआ स्पीडी ट्रायल प्रत्येक दोषी को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया देवघर : अपहरण कर हत्या करने के मामले के चार दोषियों मनोज दास, इसमाइल अंसारी, प्रवीण कुमार वर्मा व रोहित कुमार बाउरी […]
सेशन जज तीन विजय कुमार की अदालत में हुआ स्पीडी ट्रायल
प्रत्येक दोषी को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
देवघर : अपहरण कर हत्या करने के मामले के चार दोषियों मनोज दास, इसमाइल अंसारी, प्रवीण कुमार वर्मा व रोहित कुमार बाउरी को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. साथ ही चारों दोषियों को दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना की राशि मृतक के परिजन को दी जायेगी. यह राशि भुगतान नहीं करने पर अलग से एक साल की कैद काटनी होगी. सभी आरोपित चितरा थाना क्षेत्र के अलग-अलग गांव दमगढ़ा, तुलसीडाबर, बरमरिया व बाउरीटोला के थे.
इस केस का स्पीडी ट्रायल सेशन जज तीन विजय कुमार की अदालत में हुआ व महज 570 दिनों में फैसला आया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लाेक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता अमर कुमार सिंह, बालमुकुंद राय व इशहाक अंसारी ने पक्ष रखे. अभियोजन पक्ष से छह गवाही दी गयी व दोष सिद्ध करने में सफल हुए. सभी दोषियों को मंडल कारा देवघर भेज दिया गया.
570 दिनों में मिला न्याय
चितरा थाना क्षेत्र के तुलसीडाबर गांव निवासी विनोद मुर्मू का अपहरण कर हत्या के मामले में 570 दिनों बाद परिजनों काे न्याय मिला. इस केस का स्पीडी ट्रायल सेशन जज तीन विजय कुमार की अदालत में हुआ तथा चार दोषियों मनोज दास, इसमाइल अंसारी, प्रवीण कुमार वर्मा व रोहित कुमार बाउरी को उम्रकैद की सजा दी गयी. मामले में चितरा थाना क्षेत्र के तुलसीडाबर गांव निवासी नुनूलाल मुर्मू ने एफआइआर तीन जून 2016 को कांड संख्या 49/2016 दर्ज कराया था. दर्ज एफआइआर के अनुसार सूचक का भाई विनोद मुर्मू अपने वाहन से परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ससुराल गया था. उनके ससुराल में शादी समारोह थी.
जहां पर परिवार के अन्य सदस्यों को पहुंच कर वाहन से अपना घर महुआडाबर लौटने को कह कर चला था. वह अपने घर नहीं पहुंचा, तो घर के सदस्यों ने उनकी खोजबीन आरंभ की. बाद में पता चला की छाताडंगाल आमबगान के पास लावारिस हालत में मारुति पड़ी थी. वहां पर उसका एक जूता, चश्मा, गाड़ी की चाबी व अन्य सामान भी बिखरे पड़े थे. पहले यह अपहरण का मामला दर्ज हुआ. बाद में शव मिलने के बाद हत्या की धारा जोड़ी गयी. इसमें उपरोक्त चारों को नामजद आरोपित बनाया गया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया व केस ट्रायल के लिए सेशन जज तीन विजय कुमार की अदालत में भेजा गया. सभी आरोपितों के विरुद्ध हत्या कर शव छुपाने व अपहरण करने की धाराएं लगायी गयी थी.
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